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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 September 2015

Published 01 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-01.992
Languages
English, Hindi

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सं॰ 56, दिनांक 13 अगस्त 2015, केन्द्रीय 2/ई1-2036/2013 श्र0सं0-2493—dk;kZy; vkns'k सं॰ 56, दिनांक 13 अगस्त 2015, अनुकम्पा समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-22/अनु0-04/2013-3310 दिनांक अनुकम्पा समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप ांक-22/अनु0-04/2013-3310 दिनांक 30.03.2015 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री निशांत प्रेम, पिता-स्व0 तरूण कुमार सिंह, भूतपूर्व सहायक की वर्ग-03 के पद द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री निशांत प्रेम, पिता-स्व0 तरूण कुमार सिंह, भूतपूर्व सहायक की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री निशांत पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री निशांत पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री निशांत प्रेम की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- प्रेम की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- प्रेम की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- य पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से य पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक), सहरसा के कार्यालय में पदस्थापित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक), सहरसा के कार्यालय में पदस्थापित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक), सहरसा के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

श्री निशांत प्रेम की जन्म तिथि 02.01.1995 है। 2. श्री निशांत प्रेम की जन्म तिथि 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पू

नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी

र्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है।

4. श्री निशांत प्रेम पर मृत सरकारी सेवक क

की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभ्

भुगतेय होगा।े आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा श्री निशांत प्रेम पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का जिसके लिए उन पर विभागीय इस उत्तरदायित्व अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा। श्री निशांत प्रेम को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 5. श्री निशांत प्रेम को योगदान के समय असैनिक प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संब ास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 ०सत(cid:19)बर 2015 7. यह नियुक्ति श्री निशांत प्रेम द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है। 8. श्री निशांत प्रेम को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. श्री निशांत प्रेम को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

10. श्री निशांत प्रेम पर नई अंशदायी पेंशन योजना ( वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

11. श्री निशांत प्रेम को नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत्‌ प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-01.992/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-01.992.