(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन) ।
पे्रषक, एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन) । सेवा में, सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव, सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव, सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष, सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त,सभी प्रमंडलीय आयुक्त,सभी प्रमंडलीय आयुक्त,सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी प्रमंडलीय आयुक्त,सभी प्रमंडलीय आयुक्त,सभी प्रमंडलीय आयुक्त,सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी । सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।
पटना, दिनांक
दिनांक 01 सितम्बर 2015 2006 से पूर्व पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- 01.01.2006 से पूर्व पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के 2006 से पूर्व पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के संबंध में स्पष्टीकरण । पुनरीक्षण/समेकन के संबंध में स्पष्टीकरण ।
2015 कंडिका-2(V) में किए गए प्रावधान को लेकर
े में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का दावा किया जाता है 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 ०सत(cid:19)बर 2015 पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण एवं विभागों/ कोषागारों की कठिनाइयों के समाधन के लिए निम्नरूपेण स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है :- (i) 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन समेकन वित्त विभागीय संकल्प संख्या 820 दिनांक 23.9.2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 की सारणी के अनुसार किया जाए । (ii) 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन समेकन के क्रम में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.09 की कंडिका-2(V) में किए गए प्रावधान को ध्यान में रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन के संबंध में है । (iii) 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन समेकन/पुनरीक्षण के क्रम में सेवानिवृत्त पेंशनरों का सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतन का वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01. 2010 के अनुसार प्रतिस्थानी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-पे में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य नह होगा । इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान का संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के अनुसार प्रतिस्थानी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-पे में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अनुमान्य नह होगा। (iv) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.09 की कंडिका-2(V) में किए गए प्रावधान के आलोक में न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन के निर्धारण के लिए उक्त संकल्प के अनुलग्नक-3 में अपेक्षित सूचनाएँ अंकित कर पेंशनर/परिवार पेंशनर अपने विभाग/कार्यालय में आवेदन समर्पित करेगें । प्रशासी विभाग/कार्यालय उनके आवेदन को विभाग/कार्यालय में संधारित संबंधित पेंशनरों/परिवार पेंशनरों (मृत सरकारी सेवक) के सेवा अभिलेख/ इतिहास के आधार पर सेवानिवृत्ति को धारित पद के वेतनमान का 01.01.2006 को निर्धारित प्रतिस्थानी पे-बैंड के प्रारंभिक वेतन एवं ग्रेड-पे के आधार पर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन की गणना करेगा । यदि न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार समेकित पेंशन/परिवार पेंशन से ज्यादा है तो संबंधित विभाग/कार्यालय वैसे पेंशनर/परिवार पेंशनर का संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत करने के लिए महालेखाकार, बिहार को पत्र लिखेगा ।
विश्वासभाजन,विश्वासभाजन,विश्वासभाजन,विश्वासभाजन, एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन) ।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) !क(cid:4)०शत eव$ म१ॢ(cid:29)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 99&'5)1+10'ड(cid:20)-ट.-प(cid:20)-? Website: http://egazette.bih.nic.in