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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 September 2015

Published 03 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-03.1002
Languages
English, Hindi

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एस0ओ0 203, दिनांक 3 सितम्बर 2015

गृह (विषेश) विभागगृह (विषेश) विभागगृह (विषेश) विभागगृह (विषेश) विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं (उसी संख्या एवं तिथि का प्रतिस्थानी आदेष्ष्ष्ष)ा)ा)ा) (उसी संख्या एवं तिथि का प्रतिस्थानी आदे (उसी संख्या एवं तिथि का प्रतिस्थानी आदे (उसी संख्या एवं तिथि का प्रतिस्थानी आदे 23 अगस्त 201523 अगस्त 201523 अगस्त 201523 अगस्त 2015/1 सितम्बर 20151 सितम्बर 20151 सितम्बर 20151 सितम्बर 2015 ओ0 203, दिनांक 3 सितम्बर 2015—चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जाँच आयोग अधिनियम 1952 (सं0-60, 1952) की चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जाँच आयोग अधिनियम 1952 (सं0-60, 1952) की 2015 देर रात समय पटना की राजकीय अतिथिषाला में लिफ्‌ट के फंस जाने शक्तियों के आलोक में दिनांक 21.08.2015 देर रात समय पटना की राजकीय अतिथिषाला में लिफ्‌ट के फंस जा धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में दिनांक की घटना की जाँच के लिए जाँच आयोग का गठन आवष्यक है ; की घटना की जाँच के लिए जाँच आयोग का गठन आवष्यक है

अतः बिहार के राज्यपाल एक जाँच आयोग का गठन करते है, जिसके अध्यक्ष श्री षिषिर सिन्हा, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल अतः बिहार के राज्यपाल एक जाँच आयोग का गठन करते है, जिसके अध्यक्ष श्री षिषिर सिन्हा, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल अतः बिहार के राज्यपाल एक जाँच आयोग का गठन करते है, जिसके अध्यक्ष श्री षिषिर सिन्हा, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग होंगे। डॉ0 दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, इस आयोग के सदस्य-सचिव होंगे तथा श्री प्रत्यय अमृत, सचिवालय विभाग होंगे। डॉ0 दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, इस आयोग के सदस्य-सि सचिवालय विभाग होंगे। डॉ0 दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, इस आयोग के सदस्य-सि एवं श्री सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेषक (मुख्यालय) इस आयोग के सदस्य होंगे। एवं श्री सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेषक (मुख्यालय) इस आयोग के सदस्य होंगे। सचिव, उर्जा विभाग एवं श्री सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेषक (मुख्यालय) इस आयोग के सदस्य होंगे।

आयोग के विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित होंगे :-

2222.... आयोग के विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित होंगे :-

I. उक्त आयोग लिफ्‌ट के फंसने के कारणों की जाँच करेगी। उक्त आयोग लिफ्‌ट के फंसने के कारणों की जाँच करेगी। II. तथा भविश्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आवष्यक उपायों के सुझाव देगी। तथा भविश्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आवष्यक उपायों के सुझाव देगी। उक्त अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल यह भी निदेष देते है कि

राज्यपाल यह भी निदेष देते है कि उक्त 3333.... उक्त अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शि

अधिनियम की धारा- 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबंध आयोग पर लाग

धारा (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबंध आयोग पर लागू होंगे।

आयोग द्वारा जाँच कर अधिसूचना की तिथि से एक माह के अन्दर प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जाएगा। 4444.... आयोग द्वारा जाँच कर अधिसूचना की तिथि से एक माह के अन्दर प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जाएगा। आयोग द्वारा जाँच कर अधिसूचना की तिथि से एक माह के अन्दर प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जाएगा।

(सं0 08/प्र0स0को0/2015

08/प्र0स0को0/2015—650/प्र0स0को0)

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष से,,,, बिहार-बिहार-बिहार-बिहार- आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिव।।।। सरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिव

23 अगस्त 201523 अगस्त 201523 अगस्त 201523 अगस्त 2015/1 सितम्बर 20151 सितम्बर 20151 सितम्बर 20151 सितम्बर 2015

एस0ओ0 204, एस0ओ0 203, दिनांक 3 सितम्बर 2015

ओ0 203, दिनांक 3 सितम्बर 2015 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-

्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाशा में इसका प्राधिकृत पाठ इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाशा में इसका प्राधिकृत प इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाशा में इसका प्राधिकृत प समझा जाएगा।

(सं0 08/प्र0स0को0/2015

08/प्र0स0को0/2015—650/प्र0स0को0)बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष से,,,, बिहार-बिहार-बिहार-बिहार- आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिव।।।। सरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिव 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 ०सत(cid:19)बर 2015 The 23rd August 2015/1st September 2015

S.O. 203, dated the 3rd September 2015— Whereas in exercise of powers conferred under section 3(1) of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60, 1952), the Government of Bihar is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of inquiring into the lift trapped incident occurred in the light of 21.8.2015 at Government Guest House, Patna. Now, therefore, the Governor of Bihar is pleased to constitute a Commission of Inquiry under the Chairmanship of Sri Shishir Sinha, Principal Secretary, Cabinet Secretariat Department. Dr. Deepak Prasad, Principal Secretary, Building Construction Department shall be the Member-Secretary of the Commission and Sri Pratyay Amrit, Secretary, Energy Department and Sri Sunil Kumar, Additional Director General of Police (Headquarter) shall be the member of this commission.

2. The Commission shall have the following terms of reference:-

i. To inquire into the causes of trapping of the lift. ii. To suggest necessary measure for preventing the recurrence of such incident in future.

3. The Governor of Bihar is further pleased to exercise powers conferred by sub section (1) of section 5 of the said Act to direct that all the provisions of sub section (2) (3) (4) and (5) of section (5) of the said Act shall apply to this Commission.

4. The Commission shall submit its report to the government within one month from the date of this notification.

(No. 08/प्र0स0को0/2015—650/प्र0स0को0) By order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-03.1002/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-03.1002.