(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 12 भा(cid:14) 1(cid:23)3(cid:25) (cid:26)श(cid:15)(cid:27)
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3 flrEcj 2015
205, दिनांक 3 सितम्बर 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) एस॰ओ॰ 205, दिनांक 3 सितम्बर 2015 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग की धारा-14 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा- ख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना सं la'kksfधत) में निम्नलिखित la'kksधन करते हैं, यथा :-
धन करते हैं, यथा :-
la'kks/ku विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा la'kksfधत) के विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा 1. विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा की वर्त्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ (2) की वर्त्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वा साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ (2) यथा- '' ns'k के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर '' के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर '' के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर '' विभागीय अधिसूचना संख्या- एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा la'kksfधत) के विभागीय अधिसूचना संख्या- एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा 2. विभागीय अधिसूचना संख्या- एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-8 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एत्द द्वारा विलोपित की जाती हैं। साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-8 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एत्द द्वारा विलोपित की जाती हैं। साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-8 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एत्द द्वारा विलोपित की जाती हैं। 3. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
धन-20/2013(छाया-II)-4922]
[सं॰ बिक्री-कर/la'kksधन-20/2013(छाया- राज्यपाल के vkns'k से, बिहार-राज्यपाल के सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-
3 flrEcj 2015
एस॰ओ॰ 206, एस॰ओ॰
एस॰ओ॰ 205, दिनांक 3 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल य संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारती अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
धन-20/2013(छाया-II)-4923] 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 ०सत(cid:19)बर 2015
The 3rd September 2015
S.O. 205, dated the 3rd September 2015—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 14 read with clause (c) of sub- section (1) of section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the table appended to Departmental Notification No. S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time), namely :-
Amendments
1. The present entries in column (2) of serial number 2 of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time), shall be substituted, by the following -
" Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India."
2. Serial number 8 and its corresponding entries of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time) is hereby deleted.
3. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.
[No. Bikri-Kar/Sansodhan-20/2013(Chaya-II)-4922] By order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department .
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