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सं0 3/एम0-32/2013सा0प्र0
सामान्य प्रषासन विभाग ------- आदेश 3 सितम्बर 2015 3/एम0-32/2013सा0प्र0-13166—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायेें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प, एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायेें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायेें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत ह ै। संकल्प की अनुसूची में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त 2015 निर्गत है। संकल्प की अनुसूची में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को, संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत नियोजित किया जा सकता है। सरकारी सेवकों को, संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत नियोजित किया जा सकता है। सरकारी सेवकों को, संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत नियोजित किया जा सकता है।
संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्य्क विचारोपरांत निम्न पदों संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्य्क विचारोपरां 2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्य्क विचारोपरां
| क्रम सं0 | विभाग का नाम | संकल्प ज्ञापांक- 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में 2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पदाधिकारी |
| 1. | जल संसाधन विभाग | जल संसाधन विभाग के लिए सहायक अभियंता सहायक अभियंता (याँत्रिक) एवं कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) का पद। |
| 2. | सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी | सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी के लिए अधीक्षण अभियंता का पद। |
3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवाकों के सं 2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में 10.07.2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में 2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में iz'kklh विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
vkns'k से, राज कि'ाोर प्रसाद, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव।
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