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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 September 2015

Published 04 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-04.1014
Languages
English, Hindi

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((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:15)14) ) ) ) पटन(cid:4) सं0 प्र03/एम010-55/2015-5480(E)

पथ निर्माण विभाग

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संकल्प

27 अगस्त 2015

निर्माण विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) की सेवा विषयः-पथ निर्माण विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) की सेवा निर्माण विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू0 4,00,000/-(चार लाख रूपये) 4,00,000/-(चार लाख रूपये) अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू0

अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) को वर्ष 2009 में नियोजन हेतु नीतिगत निर्णय पटना द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) को वर्ष 2009 में नियोजन हेतु नीतिगत निर्णय पटना द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) को वर्ष 2009 में नियोजन हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में संविदा के आ लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में संविदा के आ

(असैनिक/याँत्रिक) को एक साल के लिए नियोजित किया गया एवं समय-समय पर उनका पुनर्नियोजन किया गया। (असैनिक/याँत्रिक) को एक साल के लिए नियोजित किया गया एवं समय-समय पर उनका पुनर्नियोजन किया गया। (असैनिक/याँत्रिक) को एक साल के लिए नियोजित किया गया एवं समय-समय पर उनका पुनर्नियोजन किया गया। 2. संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता

सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) के सेवाकाल में मृत्यु के उपरांतउनके निकटतम आश्रित को किसी प्रकार का अनुग्रह राशि देने का प्रावधान नहीं किया गया। उनके निकटतम आश्रित को किसी प्रकार का अनुग्रह राि श देने का प्रावधान नहीं किया गया। अतः सामाजिक सुरक्षा के रूप में पथ निर्माण विभाग के अधीन संविदा के आधार पर कार्यरत कनीय 3. अतः सामाजिक सुरक्षा के रूप में पथ निर्माण विभाग के अधीन संविदा के आधार पर कार्यरत कनीय अतः सामाजिक सुरक्षा के रूप में पथ निर्माण विभाग के अधीन संविदा के आधार पर कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) की सेवा काल में मृत्यु के उपरांत उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू0 4,00,000/- अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) की सेवा काल में मृत्यु के उपरांत उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू0 4,00,000/- अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) की सेवा काल में मृत्यु के उपरांत उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू0 4,00,000/- (चार लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। दान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4444 ०सत(cid:19)बर 2015201520152015 4. उक्त अनुग्रह अनुदान का भुगतान गैर योजना अंतर्गत वेतन भुगतान से संबंधित विपत्र कोड के अधीन विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान मद से किया जायेगा। उक्त शीर्ष में राशि का प्रावधान अनुपूरक आगणन से किया जायेगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

लक्ष्मी नारायण दास,अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त- सह-विशेष सचिव। ———— [ध(cid:20)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:29)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) !क(cid:4)०शत eव$ म१ॢ(cid:29)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1014&5(1+100&ड(cid:20),ट-,प(cid:20),? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-04.1014/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-04.1014.