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सं0 वन्य प्राणी-02/2002—421(ई0)/प0व0 पर्यावरण एवं वन विभाग ------- संकल्प 5 सितम्बर 2015
| क्र० सं० | क्षति का प्रकार | सहाय्य राि'ा |
| i | मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता पर य की मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता पर | 5,00,000/- |
| ii | मनुष्य की गहरी चोट पर य की गहरी चोट पर | 72,000/- |
| iii | मनुष्य की हल्की चोट या घायल होने पर य की हल्की चोट या घायल होने पर | 12,000/- |
| iv | मकान बर्बादी | |
| क. पक्का मकान (पूर्ण रूप से न पक्का मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) | 48,000/- | |
| ख. मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड ''''ाीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) वाली मकान (पूर्ण रूप से न | 24,000/- | |
| ग. पक्का मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) पक्का मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) | 24,000/- | |
| घ. कच्चा मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) कच्चा मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) | 12,000/- | |
| ड. साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान | 6,000/- | |
| v | भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर | 12,000/- |
| vi | भेड़, बकरा की मृत्यु होने पर | 2,400/- |
| vii | बकरी की मृत्यु होने पर | 3,600/- |
| viii | फसल नष्ट होने पर | 25,000/-प्रति हेक्टेयर |
जाने का सत्यापन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. फसल बर्बादी का सत्यापन संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तत्प'चात् संबंधित क्षेत्र पदाधिकारी संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी को तथा अंचल निरीक्षक अपना प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, को समर्पित करेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी की अनु'ांसा प्राप्त कर विहित प्रणाली से भुगतान की व्यवस्था करेंगे।
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, फसल बर्बादी के लिए क्षतिपूर्ति की राि'ा हेतु 5000/- मात्र तक अपने स्तर से स्वी—ति दे सकेंगे। इसके अधिक की राि'ा का भुगतान आव'यक होने पर अपने से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही स्वी—ति प्रदान कर सकेंगे।
5. नई मुआवजा की दरे संकल्प निर्गत होने की तिथि एवं उसके बाद के क्षति पर लागू होगी। 6. मुआवजे को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जायेगा।
7. मुआवजे का भुगतान मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-001 निदे'ान तथा प्र'ाासन, मांग संख्या-19 उप शीर्ष-0001 निदे'ान और प्र'ाासन विपत्र कोड-N2406010010001 के विषय शीर्ष-3302 मुआवजा से किया जायेगा। आदे'ाः-आदे'ा दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाि'ात किया जाय।