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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 September 2015

Published 07 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-07.1019
Languages
English, Hindi

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सं0 वन्य प्राणी-02/2002—421(ई0)/प0व0 पर्यावरण एवं वन विभाग ------- संकल्प 5 सितम्बर 2015विषयः-जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राि जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राि'ा के भुगतान के संबंध में। जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राि' वनों में और वनों के आस-पास रहने वाले लोगों और प के आस-पास रहने वाले लोगों और प'ाुधन को जंगली जानवरों द्वारा आकस्मिक रूप से ाुधन को जंगली जानवरों द्वारा आकस्मिक रूप से जीवन को पहुँचाई गई क्षति तथा प'ाुधन सहित सम्पत्ति को पहुँचाये जानेवाले नुकसान को ध्यान मेें रखते हुए मानव जीवन को पहुँचाई गई क्षति तथा प पहुँचाये जानेवाले नुकसान को ध्यान मेें रखते हुए मानव र सरकार के स्वी—त्यादे'ा पहुँचाई गई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहा पहुँचाई गई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के स्वी संख्या-वन्यप्राणी-02/2002-245 (ई०) दिनांक 08.05.2013 को सं'ाोधित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया ाोधित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया संख्या-वन्यप्राणी-02/2002-245 (ई०) दिनांक रा आम लोगों को जान-माल (प'ाुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की ाुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की गया है कि जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों को जान-माल (प क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प सं0-201(ई0), दिनांक 21 2012 द्वारा निरूपित प्रक्रिया के तहत पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प सं0-201(ई0), दिनांक 21.03.2012 द्वारा निरूपित प्रक्रिया के तहत पहुँचाई गई क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निम्न प्रकार से निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य पहुँचाई गई क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निम्न प्रकार से निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य पहुँचाई गई क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निम्न प्रकार से निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य राि'ा का भुगतान किया जाएगा।

क्र० सं० क्षति का प्रकार सहाय्य राि'ा
i मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता पर य की मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता पर 5,00,000/-
ii मनुष्य की गहरी चोट पर य की गहरी चोट पर 72,000/-
iii मनुष्य की हल्की चोट या घायल होने पर य की हल्की चोट या घायल होने पर 12,000/-
iv मकान बर्बादी
क. पक्का मकान (पूर्ण रूप से न पक्का मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) 48,000/-
ख. मिट्‌टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड मिट्‌टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड ''''ाीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) वाली मकान (पूर्ण रूप से न 24,000/-
ग. पक्का मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) पक्का मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) 24,000/-
घ. कच्चा मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) कच्चा मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त) 12,000/-
ड. साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान 6,000/-
v भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर 12,000/-
vi भेड़, बकरा की मृत्यु होने पर 2,400/-
vii बकरी की मृत्यु होने पर 3,600/-
viii फसल नष्ट होने पर 25,000/-प्रति हेक्टेयर
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 ०सत(cid:19)बर 2015

जाने का सत्यापन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3. फसल बर्बादी का सत्यापन संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तत्प'चात्‌ संबंधित क्षेत्र पदाधिकारी संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी को तथा अंचल निरीक्षक अपना प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, को समर्पित करेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी की अनु'ांसा प्राप्त कर विहित प्रणाली से भुगतान की व्यवस्था करेंगे।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, फसल बर्बादी के लिए क्षतिपूर्ति की राि'ा हेतु 5000/- मात्र तक अपने स्तर से स्वी—ति दे सकेंगे। इसके अधिक की राि'ा का भुगतान आव'यक होने पर अपने से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही स्वी—ति प्रदान कर सकेंगे।

5. नई मुआवजा की दरे संकल्प निर्गत होने की तिथि एवं उसके बाद के क्षति पर लागू होगी। 6. मुआवजे को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जायेगा।

7. मुआवजे का भुगतान मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-001 निदे'ान तथा प्र'ाासन, मांग संख्या-19 उप शीर्ष-0001 निदे'ान और प्र'ाासन विपत्र कोड-N2406010010001 के विषय शीर्ष-3302 मुआवजा से किया जायेगा। आदे'ाः-आदे'ा दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाि'ात किया जाय।बिहार-राज्यपाल के आदे'ा से, रत्ने'ा झा, सरकार के उप-सचिव। ———— [ध(cid:20)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:29)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) !क(cid:4)०शत eव$ म१ॢ(cid:29)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1019&5(1+50+&ड(cid:20)+ट-+प(cid:20)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-07.1019/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-07.1019.