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1;बपकरू24द्ध 1;बपकरू25द्ध3;बपकरू27द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू29द्ध
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स्वास्थ्य विभाग
(औषधि नियंत्रण प्रशासन)
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अधिसूचना
8 नवम्बर 2011
सं॰ 15/औ0 22-15/2011
11-1754(15)/स्वा0—आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न तरह के आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न तरह के लुभावने/आपािजनक विज्ञापनों द्वारा आम जनता को दिग्भ्रमित कर उपचार हेतु ठगा जा रहा है। ये मूलतः उन रोगों लुभावने/आपािजनक विज्ञापनों द्वारा आम जनता को दिग्भ्रमित कर उपचार हेतु ठगा जा रहा है। ये मूलतः उन रोगों लुभावने/आपािजनक विज्ञापनों द्वारा आम जनता को दिग्भ्रमित कर उपचार हेतु ठगा जा रहा है। ये मूलतः उन रोगों के निदान के लिए प्रकाशित होते है जो लाईलाज है यथाः- एड्स/दमा/अंधापन/बहरापन/नपुंसक्ता इत्यादि। के निदान के लिए प्रकाशित होते है जो लाईलाज है यथाः- एड्स/दमा/अंधापन/बहरापन/नपुंसक्ता इत्यादि। अतः सरकार ने सभ्यक विचारोपरांत ड्रग एण्ड मैजिक रेमेडिज (आब्जेक्सेनेबूल एडवरटाइजमेंट) एक्ट 1954 की एडवरटाइजमेंट) एक्ट 1954 की अतः सरकार ने सभ्यक विचारोपरांत ड्रग एण्ड मैजिक रेमेडिज (आब्जेक्सेनेबूल 11 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के अधीन पदस्थापित सभी धारा-11 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के अधीन पदस्थ 11 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के अधीन पदस्थ रेमेडिज (आब्जेक्सेनेबूल एडवरटाइजमेंट) चिकित्सा पद्धतियों के औषधि निरीक्षकों को अपने क्षेत्रान्तर्गत ड्रग एण्ड चिकित्सा पद्धतियों के औषधि निरीक्षकों को अपने क्षेत्रान्तर्गत ड्रग एण्ड मैजिक रेमेडिज (आब्जेक्सेनेबूल 8 के अधीन विहित शक्तियॉं प्रदा की जाती है। एक्ट 1954 की धारा-8 के अधीन विहित शक्तियॉं प्रदा की जाती है।
ार्यक्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के (2) राज्य औषधि नियंत्रक के आदेश पर औषधि निरीक्षक अपने अधिसूचित कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के (2) राज्य औषधि नियंत्रक के आदेश पर औषधि निरीक्षक अपने अधिसूचित क
किसी भी भाग में आवश्यकतानुसार उक्त अधिनियम की धारा-
यकतानुसार उक्त अधिनियम की धारा-8 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
पनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। (3) किसी भी औषधि विशेष के संबंध में पत्राचार/अनुसंधान के पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक से अनुमति (3) किसी भी औषधि विशेष के संबंध में पत्राचार/अनुसंधान के पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक से अनुमति (3) किसी भी औषधि विशेष के संबंध में पत्राचार/अनुसंधान के पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक से अनुमति आवश्यक है।
न्तिम कार्रवाई के पूर्व विभाग (सरकार) से अनुमोदन आवश्यक है, ताकि कृत कार्रवाई का (4) अभियोजन एवं अन्तिम कार्रवाई के पूर्व विभाग (सरकार) से अनुमोदन आवश्यक है, ताकि कृत कार्रवाई का न्तिम कार्रवाई के पूर्व विभाग (सरकार) से अनुमोदन आवश्यक है, ताकि कृत कार्रवाई का राज्यव्यापी प्रभाव पड़े एवं पारदर्शिता तथा एकरूपता बनी रहे। राज्यव्यापी प्रभाव पड़े एवं पारदर्शिता तथा एकरूपता बनी रहे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश्
(ह॰) अस्पष्ट,
(ह॰) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त
संयुक्त सचिव।
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