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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 September 2015

Published 09 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-09.1028
Languages
English, Hindi

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सं॰

3ए-3-वेॉपुॉ-(भत्ता)-08/2013-7923/वि07923/वि07923/वि07923/वि0

वित्त विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 9 सितम्बर 2015

विषयविषयविषयविषय :- :- :- :- राज्य सरकार के पेंशनराज्य सरकार के पेंशनराज्य सरकार के पेंशनराज्य सरकार के पेंशन

राज्य सरकार के पेंशनराज्य सरकार के पेंशनराज्य सरकार के पेंशनराज्य सरकार के पेंशनभोगियोंभोगियोंभोगियोंभोगियों /पारिवारिक /पारिवारिक /पारिवारिक /पारिवारिक पेंशनपेंशनपेंशनपेंशनभोगियों को दिनांक भोगियों को दिनांक भोगियों को दिनांक भोगियों को दिनांक

भोगियों को दिनांक भोगियों को दिनांक भोगियों को दिनांक भोगियों को दिनांक 01/07/201501/07/201501/07/201501/07/2015 केकेकेके प्रभाव से 113 प्रतिशत कप्रभाव से 113 प्रतिशत कप्रभाव से 113 प्रतिशत कप्रभाव से 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत मे स्थान पर 119 प्रतिशत मे स्थान पर 119 प्रतिशत मे स्थान पर 119 प्रतिशत महहहहंंंंगाई गाई गाई गाई राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति । प्रभाव से 113 प्रतिशत कप्रभाव से 113 प्रतिशत कप्रभाव से 113 प्रतिशत कप्रभाव से 113 प्रतिशत क

राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प संॉ-4729, दिनांक

के द्वारा राज्य सरकार के वभाग के संकल्प संॉ-4729, दिनांक 25/05/2015 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक

्रभाव से 113 प्रतिशत की दर से रिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

गाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09/09/2015 को

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09/09/2015 को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवा

केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव

01/07/2015 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मह हंगाई राहत की दर को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत किया गया है । को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत किया गया है ।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद्‌ के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्यक उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद्‌ के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि—

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिव

राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक

01/07/2015 के

स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 113 प्रतिशत के

महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

गाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा । हत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा । हत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित गाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित गाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध (iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा । (v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त महंगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय । 6. दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येेक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेश—आदेश—आदेश—आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एच0आर0 श्रीनिवास,

सचिव (संसाधन) ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-09.1028/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-09.1028.