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ज्ञापांक- 2/ई1-2037/2011 श्र0सं0-2772— कार्यालय आदेश संख्या-64, दिनांक 2 सितम्बर 2015
कार्यालय आदेश संख्या-64, दिनांक 2 सितम्बर 2015 la0 ज्ञापांक- 2/ई1-2037/2011 श्र0सं0-2772 नु0-04/2015 सा0प्र0-11401 केन्द्रीय अनुकम्पा समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-22/अनु0-04/2015 सा0प्र0-11401 केन्द्रीय अनुकम्पा समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-22/अ दिनांक 07.08.2015 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री आलोक कुमार, पिता-स्व0 संतलाल सिंह, भूतपूर्व उच्चवर्गीय 2015 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री आलोक कुमार, पिता-स्व0 संतलाल सिंह, भूतपूर्व उच्चवर्गीय लिपिक की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई लिपिक की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई लिपिक की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री आलोक कुमार की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड अनुशंसा के आधार पर श्री आलोक कुमार की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड अनुशंसा के आधार पर श्री आलोक कुमार की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य /- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य /- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त, (कृषि भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त, (कृषि भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त, (कृषि श्रमिक) मुजफ्फरपुर के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। श्रमिक) मुजफ्फरपुर के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री आलोक कुमार की जन्
श्री आलोक कुमार की जन्म तिथि 05.02.1995 (पाँच फरवरी उन्नीस सौ पन्चानवे)
पाँच फरवरी उन्नीस सौ पन्चानवे) है। इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी
ा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण् जा सकता है।
4. श्री कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण्
श्री कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व
उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।
ा का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।
ार देय अंश मृत सरकारी सेवक यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना के आश्रितों को भुगतेय होगा। 5. श्री कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्
श्री कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित
चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 (cid:24)सत(cid:26)बर 2015 7. यह नियुक्ति श्री कुमार द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है। 8. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. श्री कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। 10. श्री कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना ( वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा। 11. श्री कुमार को नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
vkns'k से, प्रकाश कुमार, श्रमायुक्त, बिहार।
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