Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 September 2015

Published 10 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-10.1034
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 1(cid:24) भा(cid:14) 1(cid:24)3(cid:25) (cid:26)श(cid:15)(cid:27)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:15)34) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:28) व५ह(cid:31)प०तव(cid:4)र, 1(cid:15) ०सत बर 2(cid:15)15

2(cid:15)15

स्ां0 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संषोधन/111/2015

4/तक0/विविध/बिक्री कर/संषोधन/111/2015—1652

1652उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग -------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 2 सितम्बर 20152 सितम्बर 20152 सितम्बर 20152 सितम्बर 2015 उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का विषयः- उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की राषि का 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति का समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार 2011201120112011 (समय-(समय-(समय-(समय-समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 में प्रावधान करने हेतु प्रावधान करने हेतु प्रावधान करने हेतु प्रावधान करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार संषोधन के संबंध में।संषोधन के संबंध में।संषोधन के संबंध में।संषोधन के संबंध में। राज्य में पूँजी निवेष को आकर्षित करने के उद्देष्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई राज्य में पूँजी निवेष को आकर्षित करने के उद्देष्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई राज्य में पूँजी निवेष को आकर्षित करने के उद्देष्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई राज्य सरकार, बिहार ने एतद्‌द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन है, जो दिनांक 01.07.2011 से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी है। 2011 से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी है। राज्य सरकार, बिहार ने एतद्‌द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण (समय-समय पर यथा संषोधित) की कंडिका-1 के उप शीर्षक ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण ''स्टाम्प ड्‌यूटी एवं पंजीकरण नीति, बिहार, 2011 (समय-समय पर यथा संषोधित) की ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर के उप कंडिका-(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया उप शीर्षक ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर शुल्क''शुल्क''शुल्क''शुल्क'' के उप कंडिका-(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया उप शीर्षक ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर ' एवं उसके प्रावधानों से संबंधित तीन नई उप कंडिकाएँ-(क), (ख) एवं (ग) के रूप में तुरंत कीकीकीकी 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति'100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति'100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति'100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति'' एवं उसके प्रावधानों से संबंधित तीन नई उप कंडिकाएँ-(क), (ख) एवं (ग) के रूप में तुरंत ' एवं उसके प्रावधानों से संबंधित तीन नई उप कंडिकाएँ-(क), (ख) एवं (ग) के रूप में तुरंत के प्रभाव से जोड़ने का निर्णय लिया हैः- के प्रभाव से जोड़ने का निर्णय लिया हैः- ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। ''प्लांट एवं मषीनरी पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति। (क) वैसी औद्योगिक इकाइय ाँ, जिनका अधिकृत हिस्सा पूँजी या कुल निवेष 200 करोड़ रू0 से कम हो, द्वारा वैसी औद्योगिक इकाइयाँ, जिनका अधिकृत हिस्सा पूँजी या कुल निवेष 200 करोड़ रू0 से कम हो, द्वारा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लांट एवं मषीनरी अथवा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त डी0जी0 सेट बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लांट एवं मषीनरी अथवा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त डी0जी0 सेट बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लांट एवं मषीनरी अथवा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त डी0जी0 सेट क्त प्लांट एवं मषीनरी, यदि इसके द्वारा उत्पादित के प्लांट एवं मषीनरी अथवा कैपटिव पॉवर प्लांट के निर्माण हेतु प्रयुक्त प्लांट एवं मषीनरी, यदि इसके द्वारा उत्पादित के प्लांट एवं मषीनरी अथवा कैपटिव पॉवर प्लांट के निर्माण हेतु प्रयु ऊर्जा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति की जाएगी।श् ऊर्जा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऊर्जा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, पर चुकाए गए प्रवेष-कर की 100 प्रतिषत प्रतिपूर्ति की जाएगी। सुविधा उत्पादन पूर्व उपलब्ध होगी। इकाई में प्लांट एवं मषीनरी की स्थापना (ख) उप कंडिका-(क) की (क) की सुविधा उत्पादन पूर्व उपलब्ध होगी। इकाई में प्लांट एवं मषीनरी की स्थापना आवष्यक होगी जिसकी स्थल जाँच बियाडा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारणवष ोगी जिसकी स्थल जाँच बियाडा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारणवष ोगी जिसकी स्थल जाँच बियाडा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारणवष इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति उत्पादन के बाद इकाई को की जाएगी। इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति उत्पादन के बाद इकाई को की जाएगी। इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति उत्पादन के बाद इकाई को की जाएगी। ग द्वारा की जाएगी।'' (क) की सुविधा की पात्रता की जाँच वाणिज्य-कर विभाग द्वारा की जाएगी।'' (ग) उप कंडिका-(क) की बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार- त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 10 (cid:24)सत(cid:26)बर 2015 No. 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संषोधन/111/2015—1653

DEPARTMENT OF INDUSTRIES —————— RESOLUTION The 2nd September 2015 Subject:- Regarding amendment in para-1 of Industrial Incentive Policy, Bihar 2011 (as amended from time to time) for provision of reimbursement of 100 percent entry tax paid on Plant and Machinery for establishment of Industries. The Industrial Incentive Policy, Bihar 2011 has been enforced in the state for the purpose of attracting capital investment which is effective from 01.07.2011 till next five years. The State Government of Bihar has hereby decided to add the following new sub heading "100% reimbursement of Entry Tax paid on Plant and Machinery" and its provisions related three new sub paras as (a), (b) and (c) after sub para-(c) of sub heading "Stamp Duty and Registration Fees" of para-1 of Industrial Incentive Policy, Bihar- 2011(as amended from time to time) with immediate effect:- "100% reimbursement of Entry Tax paid on Plant and Machinery.

(a) Such industrial units whose authorised share capital or total investment is below Rs. 200 crores, will get 100 percent reimbursement of entry tax paid on plant and machinery used in the production of goods for sale or on plant and machinery of D.G. Set used in production of goods for sale or on plant and machinery used in the construction of Captive Power Plant if the power generated from such Captive Power Plant is consumed in the production of goods for sale.

(b) facility of the sub para-(a) will be available before production. Establishment of plant and machinery will be compulsory in the unit of which site inspection shall be done by BIADA / General Manager, District Industries Centre. If reimbursement has not been obtained by such units due to any reason then reimbursement will be made to the unit after production.

(c) Examination of the eligibility of facility of sub para-(a) will be done by the Commercial Taxes Department."

By order of the Governor of Bihar, TRIPURARI SHARAN, Principal Secretary.

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1&34'5)1+500'ड(cid:17)&ट,&प(cid:17)&? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-10.1034/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-10.1034.