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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 September 2015

Published 16 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-16.1062
Languages
English, Hindi

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7 जुलाई 2015

चूंकि पर्षद का आदेष अपास्त नहीं हुआ है, और न्यास में शून्यता की स्थिति है, इसलिए इसके सुचारू प्रबंधन इसलिए इसके सुचारू प्रबंधन 32 के प्रावधानों के तहत योजना का निरूपण एवं इसे मूर्त्त रूप देने तथा संचालन के लिए अधिनियम की धारा-32 के प्रावधानों के तहत योजना का निरूपण एवं इसे मूर्त्त रूप देने तथा ं में पर्षदीय पत्रांक-769, दिनांक 04.09.2014 द्वारा जिला पदाध्ि

2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय से न्यास

य ने अपने पत्रांक-701/रा0, दिनांक 11.04.

र्क न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पष

सं0 1166—श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-मनिअप्पा, टोला वृन्दावन, श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-मनिअप्पा, टोला वृन्दावन, श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम-मनिअप्पा, टोला वृन्दावन, प्रखण्ड-मटिहानी, जिला-बेगुसराय पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या- प्रखण्ड-मटिहानी, जिला-बेगुसराय पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या- प्रखण्ड-मटिहानी, जिला-बेगुसराय पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या- 4389 है। इस न्यास को पर्षदीय आदेष दिनांक 28 (2) (प) के तहत सार्वजनिक न्यास को पर्षदीय आदेष दिनांक 19.08.2014 द्वारा अधिनियम की धारा-28 (2) (प) के तहत सार्वजनिक न्यास घोषित किया गया है। साथ ही इससे संबंधित सम्पत्ति को न्यास सम्पत्ति माना गया है। न्यास घोषित किया गया है। साथ ही इससे संबंधित सम्पत्ति को न्यास सम्पत्ति माना गया है। न्यास घोषित किया गया है। साथ ही इससे संबंधित सम्पत्ति को न्यास सम्पत्ति माना गया है। चूंकि पर्षद का आदेष अपास्त नहीं हुआ है, और न्यास में शून्यता की स्थिति है, एवं संचालन के लिए अधिनियम की धारा- संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन आवष्यक है। संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन आवष्यक है। उपर्युक्त परिस्थितियों में पर्षदीय पत्रांक-769, दिनांक समिति का नाम भेजने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, बेगुसरा समिति का नाम भेजने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, बेगुसराय ने अपने पत्रांक-701/रा0, दिनांक 2015 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए 2015 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक-360/गो0, दिनांक 12.03.2015 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए 2015 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बेग राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, टोला-वृन्दावन, ग्राम-मनिअप्पा के सुरक्षा हेतु न्यास समिति के श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, टोला-वृन्दावन, ग्राम-मनिअप्पा के सुरक्षा हेतु न्यास समिति के राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी, टोला-वृन्दावन, ग्राम-मनिअप्पा के सुरक्षा हेतु न्यास समिति के धकारी के उक्त पत्र के साथ दिनांक गठन के संबंध में आवष्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अनुमण्डल पदाधिकारी के उक्त पत्र के साथ दिनांक गठन के संबंध में आवष्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अनुमण्डल पदाि 11.03.2015 को उनकी अध्यक्षता में उक्त ठाकुरबाड़ी के लिए न्यास समिति के गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही, 2015 को उनकी अध्यक्षता में उक्त ठाकुरबाड़ी के लिए न्यास समिति के गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही, जिसमें सदस्यों के नामों का उल्लेख था, भी संलग्न किया गया था। इसके आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी की जिसमें सदस्यों के नामों का उल्लेख था, भी संलग्न किया गया था। इसके आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी की जिसमें सदस्यों के नामों का उल्लेख था, भी संलग्न किया गया था। इसके आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। अध्यक्षता में न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (आगे से श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के रूप में वर्णित), टोला-वृन्दावन, ग्राम-मनिअप्पा, राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (आगे से श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के रूप में वर्णित), टोला-वृन्दावन, ग्राम-मनिअप्पा, राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (आगे से श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के रूप में वर्णित), टोला-वृन्दावन, ग्राम-मनिअप्पा, रू प्रबंधन सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का रू प्रबंधन सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का जिला-बेगुसराय के सुचारू प्रबंधन सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसको मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। निरूपण तथा इसको मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। निरूपण तथा इसको मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। योजयोजयोजयोजनानानाना अधिनियम की धारा,-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी लक्ष्मीनार''श्री राम जानकी लक्ष्मीनार''श्री राम जानकी लक्ष्मीनार''श्री राम जानकी लक्ष्मीनार ''श्री राम जानकी लक्ष्मीनार''श्री राम जानकी लक्ष्मीनार''श्री राम जानकी लक्ष्मीनार''श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण ायण ायण ायण 1. अधिनियम की धारा, होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास योजना'' 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 (cid:25)सत(cid:27)बर 2015

''श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास समिति'' ''श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास समिति'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति ''श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास समिति'' ''श्री राम जानकी लक्ष्मीनारायण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास समिति'' के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिष्चित करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद्‌ को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, बेगुसराय सदर - अध्यक्ष (2) अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेगुसराय सदर - सचिव (3) श्री निर्धन सदा, पे0- श्री भज्जी सदा, सा0-वृन्दावन - सदस्य (4) श्री विष्णुदेव कुँवर, पे0- स्व0 सीताराम कुँवर, सा0-गोदरगामा - सदस्य (5) श्री नवीन कुमार सिंह, पे0-श्री हरिषचन्द्र सिंह, सा0-गोदरगामा - सदस्य (6) श्री आनन्द प्रसाद सिंह, पे0- श्री चतुरानन्द सिंह, सा0-गोदरगामा - सदस्य (7) श्री अमित रंजन भारती, पे0- श्री नागेष्वर प्रसाद सिंह, सा0- गोदरगामा - सदस्य (8) श्री रामाधार कुँवर, पे0- श्री हरिहर कुँवर, सा0- मनिअप्पा - सदस्य (9) श्री रामानन्द राय, पे0- स्व0 चेथरू राय, सा0-वृन्दावन - सदस्य (10) श्री सत्यनारायण चौधरी, पे0- स्व0 बनारसी चौधरी, सा0-वृन्दावन - सदस्य (11) श्री ओम प्रकाष सिंह, पे0- श्री रामचरित्र प्रसाद सिंह, सा0-गोदरगामा - सदस्य यह योजना दिनांक 10.07.2015 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी। आदेष से,, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल, अध्यक्ष। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1062%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-16.1062/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-16.1062.