(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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la0 15@[k0&25&01@2012&563¼15½@Lok0—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-68 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-68 la0 15@[k0&25&01@2012&563¼15½ Adjudicating Officer (न्याय निर्णायक पदाधिकारी) को अधिसूचित करने का प्रावधान (न्याय निर्णायक पदाधिकारी) को अधिसूचित करने का प्रावधान Adjudicating Officer की अर्हाा उक्त धारा में निर्धारित है।
के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में Adjudicating Officer है एवं Adjudicating Officer अतएव, साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित खाद्य अतएव, साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित खाद्य अतएव, साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित खाद्य सुरक्षा और मानक-2006 (अधिनियम संख्या-34 सन् 2006) की धारा-68 के अधीन प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए सुरक्षा और मानक-2006 (अधिनियम संख्या-34 सन् 2006) की धारा-68 के अधीन प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए सुरक्षा और मानक-2006 (अधिनियम संख्या-34 सन् 2006) की धारा-68 के अधीन प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए 2012 से 36 जिलों के अपर समार्हाा को पदनाम से अधिसूचित किया जा अधिसूचना संख्या-657(15) दिनांक 08.05.2012 से 36 जिलों के अपर समार्हाा को पदनाम से अधिसूचित किया जा अधिसूचना संख्या-657(15) दिनांक चुका है। शेष दो जिले औरंगाबाद एवं सुपौल के अपर समार्हाा को भी पदनाम से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से चुका है। शेष दो जिले औरंगाबाद एवं सुपौल के अपर समार्हाा को भी पदनाम से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से चुका है। शेष दो जिले औरंगाबाद एवं सुपौल के अपर समार्हाा को भी पदनाम से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से उक्त जिला के लिए Adjudicating Officer
Adjudicating Officer (न्याय निर्णायक पदाधिकारी) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।
ें अधिसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार- (ह0) अस्पष्ट, ljdkj ds la;qDr lfpoA ljdkj ds la;qDr lfpoA
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