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सं0 कारा/नि0को(क)-56/10—5230 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ----- संकल्प 2 सितम्बर 2015
अतएव उक्त दोनों विभागीय कार्यवाहियों को दिनांक 01.07.2013 के प्रभाव से बिहार पें श्री घन'याम राम, तत्कालीन काराधीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी/मंडल याम राम, तत्कालीन काराधीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी/मंडल याम राम, तत्कालीन काराधीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी/मंडल ाल के कतिपय आरोपों के लिए क्रम'ाः गृह (वि'ोष) विभाग की कारा, आरा तथा मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन क कारा, आरा तथा मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन काल के कतिपय आरोपों के लिए क्रम अधिसूचना संख्या-7409 दिनांक 16 2009 तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2885 दिनांक 09.07.2010 द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-7409 दिनांक 16.09.2009 तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2885 दिनांक 09 कार्यवाही संस्थित की गई थी। सम्प्रति उक्त दोनों विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा श्री राम दिनांक 30.06.2013 कार्यवाही संस्थित की गई थी। सम्प्रति उक्त दोनों विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा श्री राम दिनांक 30 कार्यवाही संस्थित की गई थी। सम्प्रति उक्त दोनों विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा श्री राम दिनांक 30 2013 के प्रभाव से बिहार पें'ान को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतएव उक्त दोनों विभागीय कार्यवाहियों को दिनांक 01 नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है। नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है।
शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
2. शेष शर्तें यथावत् रहेगी। आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
राज्यपाल के आदेष से,
बिहार-राज्यपाल के आदेष से राजीव वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के
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