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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 September 2015

Published 21 September 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-21.1078
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 3(cid:15) भा(cid:14) 1(cid:25)3(cid:20) (cid:26)श(cid:15)(cid:27)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:15)(cid:20)(cid:21)) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:28) स(cid:29)मव(cid:4)र, 21 ०सत!बर 2(cid:15)15 सामान्य प्रशासन विभाग

--------

अधिसूचना

18 सितम्बर 2015

सं0 7/स्था0-05-05/2014सा0प्र0

7/स्था0-05-05/2014सा0प्र0 14063—एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-10163-

एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-10163-10165/2015, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2015 को पारित 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक

अंतरिम आदेश के आलोक में 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवाआयोग के पत्रांक-75 दिनांक 22. 2014 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) .10.2014 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) 4 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर 4 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रू0 27700-770-33090-920- 40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी—त जीवन रू0 27700-770-33090-920- 40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी रू0 27700-770-33090-920- 40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता है :- यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किय यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किय

क्र॰ सं॰ संयुक्त मेधा क्रमांक अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम एवं स्थायी पता कोटि जन्म तिथि
1 2 3 4 5 6
1 303 109580 श्री राजेश कुमार, पिता-स्व0 केदारनाथ राम, ग ा0 पो0-हेठुआँ, ्र थाना-राजपुर, जिला-बक्सर, बिहार अनुसूचित जनजाति 12-06-1976
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 (cid:25)सत(cid:27)बर 2015 2. यह नियुक्ति एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-10163-10165/2015, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह

एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से प्रभावित होगी।

3. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उपर्युक्त कर्मी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25 (ख) के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उस अवधि के लिए संदत्त प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उनसे वसूलनीय होंगी।''

7. अभ्यर्थी को उनका फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।

8. परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थी की सेवायें उच्चन्यायालय, पटना को सौंपी जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण प्रकाश, सरकार के संयुक्त सचिव। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1078%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-21.1078/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-21.1078.