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अधिसूचना
18 सितम्बर 2015
सं0 7/स्था0-05-05/2014सा0प्र0
7/स्था0-05-05/2014सा0प्र0 14063—एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-10163-
एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-10163-10165/2015, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2015 को पारित 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक
अंतरिम आदेश के आलोक में 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा
| क्र॰ सं॰ | संयुक्त मेधा क्रमांक | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम एवं स्थायी पता | कोटि | जन्म तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 303 | 109580 | श्री राजेश कुमार, पिता-स्व0 केदारनाथ राम, ग ा0 पो0-हेठुआँ, ्र थाना-राजपुर, जिला-बक्सर, बिहार | अनुसूचित जनजाति | 12-06-1976 |
एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11365/2015, 11363-11364/2015 एवं 14625-14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से प्रभावित होगी।
3. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।
4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उपर्युक्त कर्मी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25 (ख) के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उस अवधि के लिए संदत्त प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उनसे वसूलनीय होंगी।''
7. अभ्यर्थी को उनका फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।
8. परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थी की सेवायें उच्च