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लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागअभियंत्रण विभागअभियंत्रण विभागअभियंत्रण विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
1 सितम्बर 20151 सितम्बर 20151 सितम्बर 20151 सितम्बर 2015
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में विषयः-विषयः-विषयः-विषयः-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) जिन्हे सामान्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) जिन्हे सामान्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) जिन्हे सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर पारिश्रमिक दिया जाता है। सेवाकाल में इनकी मृत्यु होने पर प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर पारिश्रमिक दिया जाता है। सेवाकाल में इनकी मृत्यु होने पर प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर पारिश्रमिक दिया जाता है। सेवाकाल में इनकी मृत्यु होने पर
से आपातकालीन सेवा के दौरान कार्य के प्रति इनकी इन्हें अलग से किसी प्रकार का लाभ नही दिया जाता है। जिससे आपातकालीन सेवा के दौरान कार्य के प्रति इनकी इन्हें अलग से किसी प्रकार का लाभ नही दिया जाता है। जिस
अभिरूचि कम देखी जाती है। सामाजिक सुरक्षा हित के दृष्टिकोण से भी सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान अभिरूचि कम देखी जाती है। सामाजिक सुरक्षा हित के दृष्टिकोण से भी सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान अभिरूचि कम देखी जाती है। सामाजिक सुरक्षा हित के दृष्टिकोण से भी सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि दिया जाना विचारणीय प्रतीत होता है। राशि दिया जाना विचारणीय प्रतीत होता है।
2. अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संवि
(असैनिक/यांत्रिक) का सेवा अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्णय दिनांक काल में मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनु दान राशि देने का निर्णय दिनांक 22.08.15 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद्् की बैठक के मद सं0-44 में प्राप्त स्
की बैठक के मद सं0-44 में प्राप्त स्वी—ति के आलोक में लिया गया है।
ति के आलोक में लिया गया है।
3.(क) यह व्यय शीर्ष ''2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-0001 ''2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-0001 ग्रामीण जलापूर्ति योजना'' (31-02) अनुग्रह अनुदान मद से किया जायगा। ग्रामीण जलापूर्ति योजना'' (31-02) अनुग्रह अनुदान मद से किया जायगा।
(ख) ''2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-102 ग्रामीण जल कार्यक्रम-0002, हस्तचालित ट्यूबवेल, (ख) ''2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-102 ग्रामीण जल कार्यक्रम-0002, हस्तचालित ट्यूबवेल, (ख) ''2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-102 ग्रामीण जल कार्यक्रम-0002, हस्तचालित ट्यूबवेल, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 (cid:26)सत(cid:28)बर 2015 (ग) ''2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-0004-शहरी जलापूर्ति योजना'' (31-02) अनुग्रह अनुदान मद से किया जायगा।
आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
शिशिर सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।
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