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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 September 2015

Published 30 September 2015

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-09-30.39
Languages
English, Hindi

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षिक्षा विभागषिक्षा विभागषिक्षा विभागषिक्षा विभाग

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अधिसूचनाएं

7 सितम्बर 2015

सं॰ 14/एम 7-230/2009(अंष)1369—पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-23 की उप-धारा (1)(ट) यथा अद्यतन संषोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 14/एम 7-230/2009 (अंष)-1310, दिनांक 31.08.2015 के द्वारा पटना विष्वविद्यालय के अभिषद (syndicate) के सदस्य के रूप में मनोनीत श्री संजय कुमार सिंह, 5/6 आनन्दपुरी, प0 बोरिंग कैनाल रोड, पटना के स्थान पर डा0 नवीन कुमार आर्य, षिक्षक, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पटना विष्वविद्यालय, को पटना विष्वविद्यालय के अभिषद (Syndicate) के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. मनोनीत सदस्य की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

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7 सितम्बर 2015

सं॰ 14/एम 7-230/2009(अंष)1370—बिहार राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-22 की उप-धारा (1)(ट) यथा अद्यतन संषोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 14/एम 7-230/2009(अंष)-1314, दिनांक 31.08.2015 के क्रम मेें श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मैथिली विभाग, ललित नारायण मिथिला विष्वविद्यालय, दरभंगा को ललित नारायण मिथिला विष्वविद्यालय, दरभंगा के अभिषद (Syndicate) के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. मनोनीत सदस्य की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

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31 अगस्त 2015

सं॰ 14/एम 7-230/2009(अंष)1308—बिहार राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-22 की उप-धारा (1)(ट) यथा अद्यतन संषोधित के प्रावधान के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 15/एम व3-070/93 उ0षि0-2775 दिनांक 06.09.10 को अवक्रमित करते हुए मगध विष्वविद्यालय, बोधगया के अभिषद्‌ (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता हैः- (1) श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, ग्रा0पो0-सुगाँव, जिला-जहानाबाद, स0वि0स0 (2) प्रो0 अरूण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, ए0एन0 कॉलेज, पटना।

2. मनोनीत सदस्यों की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।3

31 अगस्त 2015

सं॰ 14/एम 7-230/2009(अंष)1309—बिहार राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-22 की उप-धारा (1)(ट) यथा अद्यतन संषोधित के प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 15/एम व 3-070/93 उ0षि0-2778 दिनांक 06.09.10 को अवक्रमित करते हुए वीर कुँवर सिंह विष्वविद्यालय, आरा के अभिषद (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता हैः-

(1) डा0 रामबदन चौधरी, एषोसिएट प्रोफेसर, लोक प्रषासन, वीर कुँवर सिंह विष्वविद्यालय, आरा 2. मनोनीत सदस्य की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

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31 अगस्त 2015

सं॰ 14/एम 7-230/2009(अंष)1310—पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-19 की उप-धारा 25 एवं धारा-23 की उप-धारा (1)(ट) यथा अद्यतन संषोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 15/एम व 3-070/93 उ0षि0-2769 दिनांक 06.09.10 को अवक्रमित करते हुए पटना विष्वविद्यालय, पटना के अधिषद (Senate) एवं अभिषद (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता हैः- अधिषदअधिषदअधिषदअधिषद (Senate) के सदस्यके सदस्यके सदस्यके सदस्य :-ः-ः-ः- क्र0क्र0क्र0क्र0 नाम एवं पतानाम एवं पतानाम एवं पतानाम एवं पता (1) सुश्री अनुप्रिया, पिता- श्री नरेष कुमार, भँवर पोखर, बिड़ला मंदिर के नजदिक,

माँ शान्ती निकेतन, थाना-पीरबहोर, पो0-बाँकीपुर, पटना।

अभिषद अभिषद अभिषद अभिषद (Syndicate) के सदस्यके सदस्यके सदस्यके सदस्य :-ः-ः-ः-

क्र0क्र0क्र0क्र0 नाम एवं पतानाम एवं पतानाम एवं पतानाम एवं पता (1) श्री नीरज कुमार, बी 3/3 बेली रोड, 177 आर.ब्लॉक, पटना। (2) (3)

श्री संजय कुमार सिंह, 5/6 आनन्दपुरी, प0 बोरिंग कैनाल रोड, पटना। श्रीमती सागरिका चौधरी, 401, शाही रीजेन्सी, महेष नगर, पटना-24।

2. मनोनीत सदस्यों की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

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नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग —— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 18 सितम्बर 201518 सितम्बर 201518 सितम्बर 201518 सितम्बर 2015

सं0 03/AMRUT-21-03/2015-4131—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के लिए जारी मार्गदर्शिका की कंडिका-10.3 एवं विभागीय संकल्प संख्या-3954 दिनांक 04.09.15 के आलोक में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) द्वारा एक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) का गठन करने का प्रावधान किया गया है। यह समिति DPR का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी। उक्त के आलोक में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) का गठन निम्नवत्‌ किया जाता हैः-

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग - अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग - सदस्य 3. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग - सदस्य 4. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - सदस्य 5. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग - सदस्य 6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग - सदस्य 7. सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि - सदस्य 8. तकनीकी प्रमुख (अर्थात मुख्य अभियंता) शहरी-जल बोर्ड/परिवहन - सदस्य 9. मिशन निदेशक (यदि अध्यक्ष/सदस्य-सचिव नहीं है। ) - सदस्य 10. नगर नियोजन विभाग - सदस्य 11. स्लम विकास बोर्ड - सदस्य

बिहार-राज्यपाल के आदेश से अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव।

—— पर्यटन विभागपर्यटन विभागपर्यटन विभागपर्यटन विभाग —— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 13 सितम्बर 201513 सितम्बर 201513 सितम्बर 201513 सितम्बर 2015

सं॰ पर्य/यो॰ (रा॰)-57/08-2632—पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेष एवं विभागीय पत्रांक 1709 दिनांक 15.09.08 के आलोक में, Institute of Hotel Management Catering Technology & Applied Nutrition (Bodh Gaya) Society के Board of Governor's को, निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता हैः- (1) प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार- अध्यक्ष (2) अतिरिक्त महानिदेषक, पर्यटन मत्रांलय, भारत सरकार-सदस्य (3) विाीय सलाहकार, पर्यटन मत्रांलय, भारत सरकार-सदस्य (4) प्रधान सचिव/सचिव, विा विभाग, बिहार सरकार-सदस्य (5) निदेषक, पर्यटन/प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार सरकार-सदस्य5 (6) निदेषक, तकनीकी षिक्षण एवं प्रषिक्षण नीति, बिहार सरकार-सदस्य (7) निदेषक, नेषनल काउंसिल फॉर होटल प्रबधन सस्थान, खान पान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार, (केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत)-सदस्य (8) बिहार होटल एवं रेस्तरां संघ के नामित दो प्रतिनिधि-सदस्य (9) Federation of Hotel and Restaurant Association of India (FHRAI) के एक प्रतिनिधि - सदस्य (10) बोधगया Institute of Hotel Management के प्रचार्य- पदेन सदस्य-सह-सचिव (11) बिहार सरकार द्वारा नामित दो सदस्य -सदस्य

2. इससे संबंधित विभाग द्वारा निर्गत पूर्व के सभी आदेषों को इस हद तक संसोधित समझा जाय।

आदेष - आदेष दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु आदेष - आदेष दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु आदेष - आदेष दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु आदेष - आदेष दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामकिषोर मिश्र,अपर सचिव।

—— सं॰ 04/मु॰28-05/2012-1387 शिक्षा विभाग —— संकल्प 9 सितम्बर 2015 विषय :- सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-19111/2012 उर्मिला देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश एवं विभागीय आदेश संख्या-4092 दिनांक 21.11.2011 एवं आदेश संख्या-1115 दिनांक 20.06.2013 के आलोक में विघटित, बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना, बिहार राजय विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग पटना एवं बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड पटना के कुल 79 (उन्नासी) सामंजित कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 से वैचारिक तथा 01.04.1997 से वास्तविक एवं 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 01.04.2007 से वास्तविक लाभ क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08.02.1999 एवं संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के प्रावधानों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या-19111/2012 उर्मिला देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश तथा विभागीय आदेश संख्या-4092 दिनांक 21.11.2011 एवं 1115 दिनांक 20.06. 2013 के द्वारा विघटित आयोग एवं बोर्ड के 79 (उन्नासी) कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में सामंजित किया गया है तथा सामंजन की तिथि से संकल्प संख्या-1720 दिनांक 26.09.2013 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की वास्तविक रूप से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस बीच आयोग के कर्मी उर्मिला देवी पत्नी स्व॰ लगन राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। दायर सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-19111/2012 में दिनांक 10.05.2013 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

" Thus I direct the Principal Secretary, Department of Education to immediately take necessary steps to ensure revision of pension to the employees of the dissolved state College Service Commission and ensure its payment to the beneficiaries immediately. As the pension revision resolutions of the Govt. may be 5th or 6th that did not exclude the applicability of those resolution to retired employee of the State Government. The order of this court may by complied with within three months. Responsibility of which would be on the Principal Secretary.''

3. उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालन में सेवा निवृत एवं मृत कर्मियों के मामले में राज्य सरकार द्वारा 01.01.1996 एवं 01.01.2006 के वेतन पुनरीक्षण के आधार पर पेंशनादि को भुगतान करने का निर्णय संकल्प संख्या-1106 दिनांक 22.07. 2015 द्वारा लिया जा चुका है।

4. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश तथा विभाग से प्राप्त सहमति के आलोक में विघटित, बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग पटना तथा बिहार अन्तर विश्वविद्यालय, बोर्ड , 6 पटना के 79 (उन्नासी) सामंजित कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 एवं दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08.02.1999 तथा संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 01.01.1996 से वैचारिक तथा दिनांक 01.04.1997 से वास्तविक एवं दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक तथा 01.04.2007 से वास्तविक लाभ का भुगतान की स्वीकृति दिये जाने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचारधीन था।

5. वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श एवं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है किः- (I) सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-19111/2012 उर्मिला देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश एवं विभागीय आदेश संख्या-4092 दिनांक 21.11. 2011 एवं आदेश संख्या-1115 दिनांक 20.06.2013 के आलोक में विघटित, बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग पटना एवं बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड पटना के कुल 79 (उन्नासी) सामंजित कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 से वैचारिक तथा 01.04.1997 से वास्तविक एवं 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 01.04.2007 से वास्तविक लाभ क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08.02.1999 एवं संकल्प संख्या-630 दिनांक 21. 01.2010 के प्रावधानों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (II) पूर्व में वेतन निर्धारण लाभ प्राप्त होने के कारण पुनः वेतन निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा। (III) इन कर्मियों को 01.04.1997 एवं 01.04.2007 से मात्र अन्तर राशि भुगतेय होगी।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के आसाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 (सौ) प्रति शिक्षा विभाग को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

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शुद्धि-पत्र

9 सितम्बर 2015

सं॰ 14/एम॰7-230/2009(अंश)-1385—शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 14/एम 7-230/2009 (अंष)-1313 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के अभिषद (Syndicate) के सदस्य के रूप में मनोनीत प्रो0 हरप्रित कौर, आर0पी0एस0 कॉलेज, पटना के स्थान पर 'डॉ0 हरपाल कौर, राजनीति विज्ञान विभाग, बी0एन0 कॉलेज, भागलपुर' पढ़ा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

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अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग,

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शुद्धि-पत्र

18 सितम्बर 2015

सं0-प्र03/ए03-03/2012/269-6066(ई॰)—विभागीय कार्यालय आदेश सं0 193 सहपठित ज्ञापांक 4484(ई) दिनांक 20.07.15 द्वारा जल संसाधन विभाग के पत्र सं0 3080 दिनांक 01.07.15 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अनुशंसा वापस करने के प्रसंग में श्री दीपक कुमार (रौल नं0-000153, GEN-87) एवं श्री राजीव रंजन वर्मा (रौल नं0-000884, GEN-115) की कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर की गई नियुक्ति रद्द करते हुए सेवा मुक्त किया गया है।

पूर्व में ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0 6115(एस) दिनांक 29.07.2013 द्वारा पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग का ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग में विभाजन हो चुका है। उक्त संकल्प के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 6850 सहपठित ज्ञापांक 6851 (एस) दिनांक 27.08.2013 द्वारा श्री कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग आवंटित है। ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग आवंटित होने के कारण श्री कुमार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा दिनांक 30.11.2013 के अपराह्‌न से ग्रामीण कार्य विभाग में योगदान देने हेतु विरमित किया जा चुका है।

वर्तमान में श्री दीपक कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग संवंर्ग के कनीय अभियंता हैं। अतः विभागीय कार्यालय आदेश सं0 193 सहपठित ज्ञापांक 4484(ई) दिनांक 20.07.15 में से श्री दीपक कुमार (रौल नं0-000153, GEN-87) की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर सेवामुक्त करने संबंधी आदेश को तात्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।7 2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. शेष शर्त्तें यथावत्‌ रहेगी।

आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

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सूचना

सं॰ 1258—मैं अनिल शर्मा पिता नवल किषोर शर्मा, मकान नं॰-280 नेहरू नगर, पटना-800013 शपथ पत्र सं॰-12736 दिनांक 12.08.2015 से अनिल कुमार के नाम से जाने जाएगे।

अनिल शर्मा।

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No. 1233— I, Manoj Kumar, S/o Chiranjee Lal, House no.-117 Raghunathpath Baily Road, P.o.-Danapur, P.S.-Rupaspur, Dist. Patna-801503 declard vide Affd. No 6797 dated 16.05.2015 that now onwards my daughter SHLESHA will be known as SHLESHA SHELLY.

MANOJ KUMAR.

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

23 सितम्बर 2015

सं॰ कौन/भी-116/2002-192सी॰—चौक थाना कांड सं0- 69/02, दिनांक 17.04.2002 के अभियुक्त सुश्री अफशॉ अज़ीम, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना को उक्त कांड में सिविल कोर्ट के माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दोष सिद्ध प्रमाणित पाये जाने के उपरांत तत्काल प्रभाव से न्यायिक हिरासत में लिए जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(ख) के तहत्‌ हिरासत में लिए जाने की तिथि 14.09.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत्‌ अनुमान्य जीवन-निर्वाह भाा देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰) अस्पष्ट,आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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29 सितम्बर 2015

सं॰ कौन/भी-110/2005-197/सी॰—श्री मृणाल कुमार, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त, पूर्णियाँ अंचल को विभागीय अधिसूचना संख्या- 603, दिनांक 31.07.06 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-30, दिनांक 22.02.2011 द्वारा ''निन्दन'' की सजा के बदले लिखित ''चेतावनी'' की सजा तथा वर्ष 2005-06 के बाद दो वर्षों के लिए दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक रखा गया। , 10 श्री कुमार द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनः अभ्यावेदन समर्पित किया जिसकी सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-09-30.39/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-09-30.39.