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जल संसाधन विभाग
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सं0 22 नि0 सि0(याँ0)-04-09/2011
0(याँ0)-04-09/2011/1709—श्री अवधेश कुमार वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री अवधेश कुमार वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (याँ0), सम्प्रति सेवानिवृत्त, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के विरूद्ध पदस्थापन अवधि में घटिया काम कराना, कार्य में (याँ0), सम्प्रति सेवानिवृत्त, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के विरूद्ध पदस्थापन अवधि में घटिया काम कराना, कार्य में (याँ0), सम्प्रति सेवानिवृत्त, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के विरूद्ध पदस्थापन अवधि में घटिया काम कराना, कार्य में
ारी राशि का दुरूपयोग करना एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहना आदि विलम्ब करना, कार्य में लापरवाही बरतना, सरकारी राशि का दुरूपयोग करना एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहना आदि विलम्ब करना, कार्य में लापरवाही बरतना, सरक
कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विहित रीति से विभागीय
विभागीय संकल्प संख्या 1611 दिनांक 27.12.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही सं
11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस बीच श्री वर्मा दिनांक 31.07 12 को सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को 07.12 को सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को
14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित विभागीय अधिसूचना संख्या 370 दिनांक 27.03.14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित विभागीय अधिसूचना संख्या 370 दिनांक 27
किया गया।
विभागीय कार्यवाही के संचालन
12 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 133 दिनांक 09.10.12 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के मंतव्य से सहमति एवं असहमति के बिन्दुओं पर श्री वर्मा से विभागीय पत्रांक 424 दिनांक 09 के मंतव्य से सहमति एवं असहमति के
य पत्रांक 424 दिनांक 09.04.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।
श्री वर्मा अपने पत्रांक- शून्य दिनांक 23 2014 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसकी श्री वर्मा अपने पत्रांक- शून्य दिनांक 23.04.2014 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप संख्या 01 एवं 02 प्रमाणित पाया गया। समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप संख्या 01 एवं 02 प्रमाणित पाया गया। समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप संख्या 01 एवं 02 प्रमाणित पाया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 570 दिनांक 04.03.2015 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गयाः-
(1) देय पेंशन से पाँच प्रतिशत (5%) की कटौती दो वर्षों के लिए।
उक्त दंड के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 14.04.2015 समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री वर्मा द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आलोक में पूर्व में दिये गये दंड पर विचार किया जा सके। अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री वर्मा से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार योग्य मानते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 570 दिनांक 04.03.2015 द्वारा दिये गये दंडादेश यथा देय पेंशन से 5% की कटौती दो वर्षों के लिए को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
उक्त निर्णय श्री वर्मा, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
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