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जल संसाधन विभाग
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6 vxLr 2015
सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-05/2015
22 नि0 सि0 (सिवान)-11-05/2015/1731—श्री विनय कुमार सिंह (आई0 डी0-3407),
(आई0 डी0-3407), कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा
15 को आयोजित राज्य स्तरीय छपरा को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30.05.15 को आयोजित राज्य स्तरीय
कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनस्र्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनस्र्थापन
ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने निदेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी है। साथ ही का निदेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी है। साथ ही निदेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी है। साथ ही के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय मिट्टी एवं संरचना के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय
2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा पत्रांक मो0-सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012-778/पटना, दिनांक 01.06.2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा पत्रांक मो0-सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012-778/पटना, दिनां
गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय? गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 कराये गये कार्य की राशि लक्ष्य से अधिक रहने के कारण राशि की कटौती नहीं की गई। यद्यपि मिट्टी कार्य पर कटौती की जानी चाहिए थी। इस राशि को अगले विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि एकरारनामा के अनुसार प्रत्येक आईटम में ओ0 आई0 एस0 के अनुरूप प्रगति होनी चाहिए एवं जिस आईटम के विरूद्ध प्रगति नहीं होती है उसमें एकरारनामा के अनुसार दंड स्वरूप कटौती करनी है। अतः श्री सिंह ने न केवल अपने कर्त्त्ाव्य का निर्वहन नहीं किया बल्कि अपने नियंत्री पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया।
वर्णित स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया-
''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक''।
अतएव एतद् द्वारा श्री विनय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा को उक्त दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।