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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2015

Published 01 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1110
Languages
English, Hindi

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जल संसाधन विभाग

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22 नि0 सि0 (सिवान)-11-05/2015/1732—श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह (आई0 डी0-3502), कार्यपालक श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह (आई0 डी0-3502), कार्यपालक

15 को आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30.05.15 को आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30

र् के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्रम में यह बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनस्र्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्रम में यह बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनस्र्थापन काय

ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने ेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी हैं साथ ही का निदेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी हैं साथ ही ेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी हैं साथ ही मिट्‌टी एवं संरचना के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय मिट्‌टी एवं संरचना के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय मिट्‌टी एवं संरचना के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय

2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पत्रांक मो0-2 सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012-779/पटना दिनांक 01.06.2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पत्रांक मो0-2 सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012-779/पटना दिनांक

पूछा गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय? पूछा गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय2015 में कहा गया कि संवेदक उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 523 दिनांक 01.06.2015 में कहा गया कि संवेदक उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 523 दिनांक 01 द्वारा समर्पित ओ0 आई0 एस0 (पुर्नरीक्षित) के अनुसार दिनांक 27.05.2015 तक इन्हें मिट्‌टी कार्य 1 द्वारा समर्पित ओ0 आई0 एस0 (पुर्नरीक्षित) के अनुसार दिनांक 27 क इन्हें मिट्‌टी कार्य 1.89 लाख घनमीटर 50 लाख घनमीटर एवं पी0 सी0 तथा पी0 सी0 सी0 कार्य 839 घनमीटर करना था, किन्तु इनके द्वारा मिट्‌टी कार्य 1.50 लाख घनमीटर एवं पी0 सी0 तथा पी0 सी0 सी0 कार्य 839 घनमीटर करना था, किन्तु इनके द्वारा मिट्‌टी कार्य 1 39 लाख घनमीटर कम तथा सी0 कार्य 2000 घनमीटर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से मिट्‌टी कार्य 0.39 लाख घनमीटर कम तथा सी0 कार्य 2000 घनमीटर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से मिट्‌टी कार्य 0 1161 घनमीटर अधिक है, जिसका ओभर ऑल राशि निर्धारित लक्ष्य से अधिक है कराये गये कार्य पी0 सी0 सी0 कार्य 1161 घनमीटर अधिक है, जिसका ओभर ऑल राशि निर्धारित लक्ष्य से अधिक है कराये गये कार्य 1161 घनमीटर अधिक है, जिसका ओभर ऑल राशि निर्धारित लक्ष्य से अधिक है कराये गये कार्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 की राशि लक्ष्य से अधिक रहने के कारण राशि की कटौती नहीं की गयी। इस राशि को अगले विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मोनिटरिंग अंचल स्तर पर की गई। जिसमें पाया गया कि इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि एकरारनामा के अनुसार प्रत्येक आईटम में ओ0 आई0 एस0 के अनुरूप प्रगति होनी चाहिए एवं जिस आईटम के विरूद्ध प्रगति नहीं होती है उसमें एकरारनामा के अनुसार दंड स्वरूप कटौती करनी है। अतः श्री सिंह ने न केवल अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया बल्कि अपने नियंत्री पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया।

वर्णित स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया-

''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक''।

अतएव एतद्‌ द्वारा श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा को उक्त दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1110%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1110/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1110.