(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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जल संसाधन विभाग
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6 vxLr 2015
सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-05/2015/
सि0 (सिवान)-11-05/2015/1733—श्री शशि कुमार चौधरी (आई0 डी0-4383), अधीक्षण ाशि कुमार चौधरी (आई0 डी0-4383), अधीक्षण
15 को आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30.05.15 को आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30
बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनस्र्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्रम में यह बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनस्र्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्रम में यह बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनस्र्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्रम में यह हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। इसके बावजूद एकरारनामा के ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। इसके बावजूद एकरारनामा के हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। इसके बावजूद एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुसार दंडात्मक कंडिका-2 के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुसार दंडात्मक कंडिका-2 के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुसार दंडात्मक
भियंता सक्षम प्राधिकार हैं। इस हेतु विभागीय कार्रवाई का अनुमोदन एवं दर के आकलन के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता सक्षम प्राधिकार हैं। इस हेतु विभागीय कार्रवाई का अनुमोदन एवं दर के आकलन के लिए संबंधित अधीक्षण अ
2015 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण पत्रांक मो0-2-सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012-780/पटना, दिनांक 01.06.2015 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण पत्रांक मो0-2-सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012-780/पटना, दिनांक 01
पूछा गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय? पूछा गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय
15 के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया कि उक्त के क्रम में श्री चौधरी ने पत्रांक 532 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया कि उक्त के क्रम में श्री चौधरी ने पत्रांक 532 दिनांक 04
15 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की कंडिका-4 द्वारा ओ0 आई0 एस0 को दिनांक 30.04.15 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की कंडिका-4 द्वारा ओ0 आई0 एस0 को 15 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की कंडिका-4 द्वारा ओ0 आई0 एस0 को Contractual Period के अधीन ही वास्तविकता के आधार पर पुनरीक्षित कर निर्धारित माईलस्टोन के अनुरूप कार्य के अधीन ही वास्तविकता के आधार पर पुनरीक्षित कर निर्धारित माईलस्टोन के अनुरूप कार्य के अधीन ही वास्तविकता के आधार पर पुनरीक्षित कर निर्धारित माईलस्टोन के अनुरूप कार्य ाप्त हुआ है, जिसके क्रम में पुनरीक्षित ओ0 आई0 एस0 मई, 2015 के अंतिम सप्ताह में संवेदक सम्पादन का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में पुनरीक्षित ओ0 आई0 एस0 मई, 2015 के अंतिम सप्ताह में संवेदक ाप्त हुआ है, जिसके क्रम में पुनरीक्षित ओ0 आई0 एस0 मई, 2015 के अंतिम सप्ताह में संवेदक
2015 तक के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर से प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार दिनांक 31.05.2015 तक के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर से प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार दिनांक 31
15 तक मेरे द्वारा आदेश निर्गत एकरारनामा के कंडिका (2) के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई हेतु दिनांक 06.06.15 तक मेरे द्वारा आदेश निर्गत एकरारनामा के कंडिका (2) के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई हेतु दि 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी का यह दायित्व था कि बैठक के बाद वे तुरंत संवेदक से पुर्नरीक्षित ओ0 आई0 एस0 प्राप्त करते एवं यदि ओ0 आई0 एस0 नहीं दिया गया था तो एकरारनामा के समय दिये गए ओ0 आई0 एस0 के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश निर्गत करते। इससे स्पष्ट है कि श्री चौधरी द्वारा न केवल अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया बल्कि एकरारनामा के समय संवेदक को दिए गए ओ0 आई0 एस0 के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की गयी। इस प्रकार श्री चौधरी का स्पष्टीकरण मोनिटरिंग अंचल स्तर पर समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
वर्णित स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया-
''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक''।
अतएव एतद् द्वारा श्री शशि कुमार चौधरी (आई0 डी0-4383), अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान को उक्त दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
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