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13 vxLr 2015
सं0 22 नि0 सि0 (दर0)-16-1022/96/
र0)-16-1022/96/1796—श्री जीवकान्त झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी श्री जीवकान्त झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर से उक्त प्रमण्डल के पदस्थान अवधि में झंझारपुर शाखा नहर के मानक वि0 दू0 कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर से उक्त प्रमण्डल के पदस्थान अवधि में झंझारपुर शाखा नहर के मानक वि0 दू0 कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर से उक्त प्रमण्डल के पदस्थान अवधि में झंझारपुर शाखा नहर के मानक वि0 दू0 102-165 पर बन रहे एक मार्गीय सेतु के कार्यो में मापपुस्त सं0-453 में तकनीकी परीक्षक कोषांग मंत्रीमंडल निगरानी 102-165 पर बन रहे एक मार्गीय सेतु के कार्यो में मापपुस्त सं0-453 में तकनीकी परीक्षक क 102-165 पर बन रहे एक मार्गीय सेतु के कार्यो में मापपुस्त सं0-453 में तकनीकी परीक्षक क
विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं कर व्यवहार में लाने तथा अनियमित रूप से जमानत राशि लौटाने संबंधी विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं कर व्यवहार में लाने तथा अनियमित रूप से जमानत राशि लौटाने संबंधी विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं कर व्यवहार में लाने तथा अनियमित रूप से जमानत राशि लौटाने संबंधी
95 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। श्री झा से प्राप्त अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक 2312 दिनांक 21.10.95 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। श्री झा से प्राप्त अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक 2312 दिनांक 21
क्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उपरोक्त आरोपों के लिए श्री झा स्पष्टीकरण एवं मामले की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उपरोक्त आरोपों के लिए श्री झा स्पष्टीकरण एवं मामले की सम्यक समी
को दोषी पाया गया। फलस्वरूप श्री झा के विरूद्व विभागीय आदेश सं0-275 दिनांक 13.09.96 सह पठित ज्ञापांक को दोषी पाया गया। फलस्वरूप श्री झा के विरूद्व विभागीय आदेश सं0-275 दिनांक 13 को दोषी पाया गया। फलस्वरूप श्री झा के विरूद्व विभागीय आदेश सं0-275 दिनांक 13
2032 दिनांक 13.09.96 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गयाः-
96 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गयाः-
(i) निन्दन जिसकी प्रविष्टि उनके च
) निन्दन जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 1987-88 में की जायेगी।
(ii) श्री झा की सेवाए अंतोषजनक मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139'ए' 'बी0' के तहत पेंशन ) श्री झा की सेवाए अंतोषजनक मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139'ए' 'बी0' के तहत पेंशन ) श्री झा की सेवाए अंतोषजनक मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139'ए' 'बी0' के तहत पेंशन कम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है जिस संबंध में कार्रवाई अलग से की जाएगी। कम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है जिस संबंध में कार्रवाई अलग से की जाएगी।
ा श्री झा के विरूद्व पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर विभागीय आदेश सं0-869 दिनांक 25.04.96 द्वारा श्री झा के विरूद्व पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर विभागीय आदेश सं0-869 दिनांक 25
में हुई कतिपय अनियमितताओं के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः- में हुई कतिपय अनियमितताओं के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-
(i) निन्दन वर्ष 1990-91 ) निन्दन वर्ष 1990-91 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 (iii) 10,000/- (दस हजार) रूपये की वसूली।
उक्त दण्ड के विरूद्व सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-5538/99 जीवकान्त झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.04.15 को पारित न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा की गई तदुपरान्त श्री जीवकान्त झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर के विरूद्व निर्गत दण्डादेश सं0-869 दिनांक 25.04.96 एवं दण्डादेश सं0-275 दिनांक 13.09.96 को निरस्त किया जाता है। सरकार का उक्त निर्णय श्री जीवकान्त झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
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