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जल संसाधन विभाग
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17 vxLr 2015
सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-04/2013/
2/नि0सि0(डि0)-14-04/2013/1806—श्री सूर्यदेव पाण्डेय, (आई0 डी0-3436), तत्कालीन सहायक श्री सूर्यदेव पाण्डेय, (आई0 डी0-3436), तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉं के विरूद्ध मलई बराज के डूब क्षेत्र दायाँ सम्पर्क नहर, बायाँ सम्पर्क नहर तथा अभियंंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉं के विरूद्ध मलई बराज के डूब क्षेत्र दायाँ सम्पर्क नहर, बायाँ सम्पर्क नहर तथा अभियंंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉं के विरूद्ध मलई बराज के डूब क्षेत्र दायाँ सम्पर्क नहर, बायाँ सम्पर्क नहर तथा सर्वेक्षण नहीं करने एवं दायाँ तथा बायाँ पहुँच पथ एवं बायाँ पहुँच पथ पर एक पथीय सेतु का विभिन्न संरचनाओं का सर्वेक्षण नहीं करने एवं दायाँ तथा बायाँ पहुँच पथ एवं बायाँ पहुँच पथ पर एक पथीय सेतु का सर्वेक्षण नहीं करने एवं दायाँ तथा बायाँ पहुँच पथ एवं बायाँ पहुँच पथ पर एक पथीय सेतु का सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन समर्पित नहीं करने, वित्तीय वर्ष 2012-13 में शीर्ष 4701 के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का पूर्णतः सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन समर्पित नहीं करने, वित्तीय वर्ष 2012-13 में शीर्ष 4701 के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का पूर्णतः सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन समर्पित नहीं करने, वित्तीय वर्ष 2012-13 में शीर्ष 4701 के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का पूर्णतः
य कार्यों में अभिरूचि नहीं लेकर बिना अनुमति के उपयोग नहीं करने, ससमय विपत्र समर्पित नहीं करने तथा विभागीय कार्यों में अभिरूचि नहीं लेकर बिना अनुमति के उपयोग नहीं करने, ससमय विपत्र समर्पित नहीं करने तथा विभागी
विभिन्न प्रखण्ड कार्यालयों के कार्यों में स्वयं को संलग्न कर लेने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय विभिन्न प्रखण्ड कार्यालयों के कार्यों में स्वयं को संलग्न कर लेने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय विभिन्न प्रखण्ड कार्यालयों के कार्यों में स्वयं को संलग्न कर लेने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-783 दिनांक 04.07.2013 द्वारा निलम्बित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-71 दिनांक अधिसूचना संख्या-783 दिनांक 04
ुए संकल्प ज्ञापांक-71 दिनांक 16.01.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।
2014 द्वारा श्री सूर्यदेव पाण्डेय, समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-1906 दिनांक 09.12.2014 द्वारा श्री सूर्यदेव पाण्डेय, समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्
तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉं के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया- तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉं के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया- तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉं के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया-
(i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
विभागीय अधिसूचना संख्या-382 दिनांक 31
विभागीय अधिसूचना संख्या-382 दिनांक 31.03.2014 द्वारा श्री पाण्डेय को निलम्बन से मुक्त किया गया।
नलम्बन से मुक्त किया गया। निलम्बन से मुक्त करने के पश्चात पुनः स्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की निलम्बन से मुक्त करने के पश्चात पुनः स्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की निलम्बन से मुक्त करने के पश्चात पुनः स्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 नियम-11 (5) के तहत विभागीय पत्रांक-312 दिनांक 31.01.2015 द्वारा नोटिस निर्गत कर श्री पाण्डेय को पत्र प्राप्ति के साठ दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
श्री पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री पाण्डेय को प्रमाणित आरोप के आलोक में दण्डित किया गया है। अतएव निलम्बन अवधि को पूर्ण कर्त्त्ाव्य अवधि मानने का कोई आधार नहीं है।
अतः सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि श्री सूर्यदेव पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉं की निलम्बन अवधि 04.07.2013 से 30.03.2014 के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जाएगी।
उक्त निर्णय श्री सूर्यदेव पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
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