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जल संसाधन विभाग
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सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-04/2013/1807
/नि0सि0(डि0)-14-04/2013/1807—श्री सुमन कुमार, (आई0 डी0-3590), तत्कालीन सहायक श्री सुमन कुमार, (आई0 डी0-3590), तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध कार्य में अभिरूचि नहीं लेने, मलई बराज का सर्वेक्षण कार्य नहीं करने, अभियंंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध कार्य में अभिरूचि नहीं लेने, मलई बराज का सर्वेक्षण कार्य नहीं करने, अभियंंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध कार्य में अभिरूचि नहीं लेने, मलई बराज का सर्वेक्षण कार्य नहीं करने,
र्पत नहीं करने, मलई बराज के निर्माण कार्य में बाधा पहुँचाने विभिन्न संरचनाओं एवं पहुँच पथ आदि का प्राक्कलन समर्पित नहीं करने, मलई बराज के निर्माण कार्य में बाधा पहुँचाने विभिन्न संरचनाओं एवं पहुँच पथ आदि का प्राक्कलन समि
एवं आरोपों से मुक्त होने के लिए राजनीतिक दवाब बनाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय एवं आरोपों से मुक्त होने के लिए राजनीतिक दवाब बनाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय एवं आरोपों से मुक्त होने के लिए राजनीतिक दवाब बनाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-782 दिनांक 04.07.2013 द्वारा निलम्बित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-72 दिनांक 16 अधिसूचना संख्या-782 दिनांक 04 2013 द्वारा निलम्बित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-72 दिनांक 16.01.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रमाणित गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रमाणित गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-1980 दिनांक 17.12.2014 द्वारा श्री सुमन आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-1980
कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया- अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया-
(i) 'निन्दन' वर्ष 2013-14
) 'निन्दन' वर्ष 2013-14
(ii) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
विभागीय अधिसूचना संख्या-381 दिनांक 31
सुमन कुमार को निलम्बन से मुक्त किया विभागीय अधिसूचना संख्या-381 दिनांक 31.03.2014 द्वारा श्री सुमन कुमार को निलम्बन से मुक्त किया गया।
निलम्बन से मुक्त करने के पश्चात पुनः स्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की निलम्बन से मुक्त करने के पश्चात पुनः स्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की निलम्बन से मुक्त करने के पश्चात पुनः स्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 तहत विभागीय पत्रांक-311 दिनांक 30.01.2015 द्वारा नोटिस निर्गत कर श्री कुमार को पत्र प्राप्ति के साठ दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
श्री सुमन कुमार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार को प्रमाणित आरोपों के आलोक में दण्डित किया गया है। अतएव निलम्बन अवधि को पूर्ण कर्त्तव्य अवधि मानने का कोई आधार नहीं है।
अतः सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर की निलंबन अवधि 04.07.13 से 30.03.14 के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जाएगी।
उक्त निर्णय श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
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