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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2015

Published 01 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1131
Languages
English, Hindi

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जल संसाधन विभाग

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सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/22/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/1812—श्री सुदामा राय (आई0 डी0-3273), तत्कालीन श्री सुदामा राय (आई0 डी0-3273), तत्कालीन बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में के पूर्व गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 152.00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में के पूर्व गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117 निर्माणाधीन पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदसता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा निर्माणाधीन पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदसता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने एवं की गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने एवं की गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने एवं मामले की विस्तृत जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा अलग से कराने का निर्णय लिया गया। मामले की विस्तृत जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा अलग से कराने का निर्णय लिया गया। मामले की विस्तृत जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा अलग से कराने का निर्णय लिया गया। 11 द्वारा निलंबित किया गया एवं उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1532 दिनांक 15.12.11 द्वारा निलंबित किया गया एवं उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अ 11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1434 दिनांक 22.11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1434 दिनांक 22 नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर- गोपालगंज में सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर- गोपालगंज में सारण तटबंध के 117 आरोप सं0-1- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर- गोपालगंज में सारण तटबंध के 117 25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं से 124.25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं 25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद ''Removal of silt/shoal/earth by dredging fro एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumabl disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable, POL, disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumabl cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for f earth moving machines including transportation with all lead and lift for f earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed dredging for one year.'' के अनुरूप कार्य कराना जाना था परन्तु आपके द्वारा and Maintenance dredging for one year. के अनुरूप कार्य कराना जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed lelvel से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का भुगतान एकरारित कार्यमद के अनुरूप एकरारित दर रू0 202.00 प्रति घनमीटर से किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 217522.32 घनमीटर के विरूद्ध रू0 30931673.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। आरोप सं0-2- पायलट चैनल के डे्रजिंग कार्य में निविदा की शर्त्तों के Mode of payment में स्पष्ट प्रावधान है कि " Payment for even number and final bills will be made after verification of measurement by Ocean Department of IIT, Madras/Bombay/Kharagpur" का Gross violation कर द्वितीय चालू विपत्र का भुगतान आपके द्वारा किया गया जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। आरोप सं0-3- अभियंता प्रमुख के पत्रांक 1865 दिनांक 09.07.11 जिसकी प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, सिवान द्वारा आपको दी गयी थी में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि पायलट चैनल कार्य में जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक डे्रेजिंग कार्य मशीन द्वारा शुरू नहीं करने तथा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के आलोक में संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए परन्तु आपके द्वारा संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के बजाय द्वितीय विपत्र का भुगतान किया गया जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। संचालित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन के उपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग , निगरानी विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षोपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग के जांच प्रतिवेदन में निविदा शर्त्ताें के विरूद्ध बिना डे्रजिंग कार्य कराये ही तथा बिना आई0 आई0 टी0 से जांच कराये ही समेकित दर से अनियमित भुगतान करने तथा संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए दोषी मानते हुए निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1369 दिनांक 16.09.14 द्वारा श्री राय से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री राय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री सुदामा राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर- गोपालागंज के विरूद्ध बिना ड्रेजिंग कार्य कराये ही समेकित कार्यमद पर अनियमित भुगतान करने, एकरारनामा शर्त्त के विरूद्ध बिना आई0 आई0 टी0 से जांच कराये ही द्वितीय (even no) विपत्र पारित करते हुए भुगतान करना तथा एकरारनामा शर्त्त के अनुरूप तथा विभागीय निदेश के बावजूद दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर मनमाने ढंग से विपत्र पारित करने के आरोप को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सुदामा राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर- गोपालागंज को सक्षम प्राधिकार द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः- (क) ''पांच वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक '' (ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी। उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुदामा राय, कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या 541 दिनांक 27.02.15 द्वारा निलंबन मुक्त किया जा चुका है। एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुदामा राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर- गोपालागंज को निम्न दंड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है- (क) ''पांच वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक '' (ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1131/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1131.