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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2015

Published 01 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1133
Languages
English, Hindi

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जल संसाधन विभाग

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सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/

नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर-गोपालगंज में प्रतिनियुक्ति अवधि में सारण तटबंध के 14222/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/1852—श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता उनके श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता उनके नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज (प्रतिनियुक्त) सम्प्रति सेवानिवृत्त के दरम्यान बाढ़, पदस्थापन अवधि बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज (प्रतिनियुक्त) सम्प्रति सेवानिवृत्त के दरम्यान बाढ़, नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज (प्रतिनियुक्त) सम्प्रति सेवानिवृत्त के दरम्यान बाढ़, 00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में 2011 के पूर्व गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 152.00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में 2011 के पूर्व गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117 निर्माणाधीन पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अ ंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की निर्माणाधीन पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1348 दिनांक 03.11.11 गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1348 दिनांक 03 गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1348 दिनांक 03 11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के द्वारा निलंबित किया गया। तदोपरान्त विभागीय संकलप ज्ञापांक 1437 दिनांक 22.11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के द्वारा निलंबित किया गया। तदोपरान्त विभागीय संकलप ज्ञापांक 1437 दिनांक 22 ार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित ार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- गोपालगंज में प्रतिनियुक्ति अवधि में सारण तटबंध के 142.70 कि0 मी0 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर- र् स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद 00 कि0 मी0 के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद से 152.00 कि0 मी0 के बीच पायलट चैनल का निर्माण काय Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. ''Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water slurry consisting of silt and sand Floaters & floating pipelines for disposing of water slurry consisting of silt and sand Floaters & floating pipelines for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our d redged materials in the disposal area. It includes the etc. including leveling our dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable, POL, cost of spare parts (minor & cost of labour, material, cost of consumable, POL, cost of spare parts (minor & cost of labour, material, cost of consumable, POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenan ce of dredger T&P etc. Complete as even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for ac tual assessment of The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and Maintenance dredging for one year.'' के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्यमद से Maintenance dredging for one year '' के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed lelvel से उपर का ही कार्य कराया गय से उपर का ही कार्य कराया गया जिसका दर 59.80 हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं दर के अनुरूप रू0 202.00 प्रति घनमीटर से तैयार प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं दर के अनुरूप रू0 202 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं दर के अनुरूप रू0 202 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। जिसके फलस्वरूप प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 1,157.55 घनमीटर के विरूद्ध रू0 1,66,941,86.00 का विपत्र के अनियमित राशि भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। साथ ही उक्त मामले की विस्तृत जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से अलग से भी कराने का निर्णय लिया गया। आरोपित पदाधिकारी श्री जर्नादन प्रसाद के दिनांक 30.06.12 को सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना संख्या 958 दिनांक 05.09.12 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त करते हुए संचालित विभागय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन के उपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षोपरांत उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग के जांच प्रतिवेदन में अनियमित भुगतान के लिए दोषी मानते हुए निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1368 दिनांक 16.09.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि मात्र जलस्तर के उपर मिट्‌टी हटाने के उपरांत ही इन्हें समेकित कार्यमद दर से विपत्र पारित करने के पूर्व उच्च पदाधिकारियों अथवा विभाग से दिशा-निदेश की माँग करना चाहिए था जो इनके द्वारा नहीं किया गया एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वविवेक का निर्णय लेते हुए मात्र जलस्तर से उपर के मिट्‌टी कार्य कराकर समेकित दर से विपत्र तैयार कर पारित करते हुए भुगतान हेतु अनुशंसा कर दिया गया। जिसे एकरारनामा के विरूद्ध माना जायेगा। वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध मात्र बिना डे्रजिंग कार्य कराये ही समेकित दर से प्रथम चालू विपत्र पारित करते हुए भुगतान हेतु अनुशंसा करने के आरोप को प्रमाणित माना गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः- (क) ''दस प्रतिशत पेंशन की तीन वर्षाें तक कटौती '' (ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी। उक्त निर्णय के आलोक में श्री जर्नादन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त कोे उक्त दंड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1133/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1133.