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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2015

Published 01 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1134
Languages
English, Hindi

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जल संसाधन विभाग

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सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/

डल, ठकराहा शिविर-गोपालगंज की पदस्थापन अवधि में सारण तटबंध के 11722/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/1853—श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 के पूर्व अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 के पूर्व ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 के पूर्व 00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में निर्माणाधीन गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 152.00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में निर्माणाधीन गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117 पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, जल संसा धन विभाग, पटना द्वारा की गई, जिसके पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने एवं मामले की विस्तृत आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने एवं मामले की विस्तृत आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने एवं मामले की विस्तृत जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा अलग से कराने का निर्णय लिया गया। जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा अलग से कराने का निर्णय लिया गया। 11 द्वारा निलंबित किया गया एवं उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1346 दिनांक 03.11.11 द्वारा निलंबित किया गया एवं उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिस 11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1435 दिनांक 22.11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1435 दिनांक 22 नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- गोपालगंज की पदस्थापन अवधि में सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर- 25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं से 124.25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं 25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद ''Removal of silt/shoal/earth by dredging from c एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद '' including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable, disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable, POL, disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal arth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal arth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed edging for one year. '' के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा and Maintenance dredging for one year. '' के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed lelvel से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का भुगतान एकरारित कार्यमद के अनुरूप एकरारित दर रू0 202.00 प्रति घनमीटर से किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 49975.35 घनमीटर के विरूद्ध रू0 7106494.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। संचालित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन के उपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग , निगरानी विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षोपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग के जांच प्रतिवेदन में निविदा शत्तों के विपरीत कार्यमद का गठन करना तथा बिहार लोक निर्माण संहिता 2005 के नियम कंडिका 171 के विपरीत कार्रवाई करने तथा बिना डे्रजिंग कार्य कराये ही समेकित कार्यमद दर से अनियमित भुगतान के लिए दोषी मानते हुए निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1369 दिनांक 16.09.14 द्वारा श्री जायसवाल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिना ड्रेजिंग कार्य कराये समेकित कार्यमद दर पर अनियमित भुगतान करने के आरोप को एक सीमा तक प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा को सक्षम प्राधिकार द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः- (क) ''कालमान वेतन के पांच वेतन प्रक्रम नीचे पांच वर्षों के लिए अवनति'' (ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी। उक्त निर्णय के आलोक में श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या 536 दिनांक 27.02.15 द्वारा निलंबन मुक्त किया जा चुका है। एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर-गोपालगंज को निम्न दंड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है- (क) ''कालमान वेतन के पांच वेतन प्रक्रम नीचे पांच वर्षों के लिए अवनति'' (ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1134/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1134.