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जल संसाधन विभाग
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डल, ठकराहा शिविर-गोपालगंज की पदस्थापन अवधि में सारण तटबंध के 117 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का भुगतान एकरारित कार्यमद के अनुरूप एकरारित दर रू0 202.00 प्रति घनमीटर से किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 49975.35 घनमीटर के विरूद्ध रू0 7106494.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। संचालित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन के उपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग , निगरानी विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षोपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग के जांच प्रतिवेदन में निविदा शत्तों के विपरीत कार्यमद का गठन करना तथा बिहार लोक निर्माण संहिता 2005 के नियम कंडिका 171 के विपरीत कार्रवाई करने तथा बिना डे्रजिंग कार्य कराये ही समेकित कार्यमद दर से अनियमित भुगतान के लिए दोषी मानते हुए निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1369 दिनांक 16.09.14 द्वारा श्री जायसवाल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिना ड्रेजिंग कार्य कराये समेकित कार्यमद दर पर अनियमित भुगतान करने के आरोप को एक सीमा तक प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा को सक्षम प्राधिकार द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः- (क) ''कालमान वेतन के पांच वेतन प्रक्रम नीचे पांच वर्षों के लिए अवनति'' (ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी। उक्त निर्णय के आलोक में श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या 536 दिनांक 27.02.15 द्वारा निलंबन मुक्त किया जा चुका है। एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर-गोपालगंज को निम्न दंड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है- (क) ''कालमान वेतन के पांच वेतन प्रक्रम नीचे पांच वर्षों के लिए अवनति'' (ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
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