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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2015

Published 01 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1135
Languages
English, Hindi

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जल संसाधन विभाग

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सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/

05 कि0 मी0 से 124.25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव)

/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/1870—श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, (आई0 डी0-5215), सहायक श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, (आई0 डी0-5215), सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 के पूर्व अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 के पूर्व अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 के पूर्व े बीच गंडक नदी में निर्माणाधीन गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 152.00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में निर्माणाधीन गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117 पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदसता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की गई, पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदसता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की गई, पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदसता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1350 दिनांक 03.11.11 द्वारा जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1350 दिनांक 03 जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1350 दिनांक 03 11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार ांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1436 दिनांक 22.11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार निलंबित किया गया। तदुपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1436 दिनांक 22 सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- 25 कि0 मी0 (सिकटिया-बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 124 Removal of silt/shoal/earth by निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद ''Removal of silt/shoal/earth by निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद '' dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water slurry consisting of silt and s and etc. including leveling our disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable, POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories of consumable, POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories of consumable, POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories fter completion of job. required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. required to keep dredger in smooth running condition even a Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation work in excavation by means of earth moving machines including transportation work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and Maintenance dredging for one year.'' के अनुसार कार्य कराना dredger to be employed and Maintenance dredging for one year. dredger to be employed and Maintenance dredging for one year. Required bed lelvel से उपर का जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से 80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं एकरारित दर कार्य कराया गया जिसका दर 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं एकरारित दर कार्य कराया गया जिसका दर 59 00 प्रति घनमीटर के अनुरूप तैयार किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार रू0 202.00 प्रति घनमीटर के अनुरूप तैयार किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार 00 प्रति घनमीटर के अनुरूप तैयार किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार ारा प्रथम एवं द्वितीय विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 267497.69 कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 267497 कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्व

2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 घनमीटर के विरूद्ध रू0 38037167.00 का अनियमित राशि का विपत्र के भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। साथ ही, उक्त मामले की विस्तृत जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से अलग से भी कराने का निर्णय लिया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन के उपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। निगरानी विभाग, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त समेकित कार्यमद का सृजन करने तथा बिना डे्रजिंग कार्य कराये ही समेकित कार्यमद दर से अनियमित भुगतान करने के लिए जिम्मेदार मानते हुए विभागीय पत्रांक 1367 दिनांक 16.09.14 द्वारा निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा शर्त्त का अनुपालन करना मुख्य रूप से कार्यपालक अभियंता की जिम्मेवारी होती है। कार्य से संलग्न सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता मुख्य रूप से कराये कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार होते हैं। प्रस्तुत मामले में कराये गये कार्य की मात्रा पर कोई विवाद नहीं है फिर भी विपत्र तैयार करने से पूर्व इनसे अपेक्षा थी कि वस्तुस्थिति की जानकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी को देते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त करते जो इनके द्वारा नहीं किया गया। अतएव श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध समेकित कार्यमद का गठन एवं बिना डे्रजिंग कार्य कराये ही समेकित कार्यमद दर पर विपत्र तैयार कर भुगतान हेतु अनुशंसा करने एवं बिना I I T से जाँच कराये ही द्वितीय विपत्र तैयार करने के आरोप को इस सीमा तक प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर- गोपालगंज को निलम्बन मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः- (क) ''कालमान वेतन के पाँच वेतन प्रक्रम नीचे पाँच वर्षों के लिए अवनति''। (ख) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी। उक्त निर्णय के आलोक में श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता को विभागीय अधिसूचना सं0 536 दिनांक 27.02.15 द्वारा निलंबन मुक्त किया जा चुका है। एतद्‌ द्वारा सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर-गोपालगंज को निम्न दंड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है- (क) ''कालमान वेतन के पाँच वेतन प्रक्रम नीचे पाँच वर्षों के लिए अवनति''। (ख) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1135/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-01.1135.