(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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जल संसाधन विभाग
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9 flrEcj 2015
सं0 22/नि0सि0(वीर0)-07-03/2006/
ंचालित की गयीः-
वत्ता के कार्य करना अर्थात विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं करने के संबंध में।'' 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 (ii) दिनांक 24.09.06 को बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल के स्थल निरीक्षण के पश्चात प्रपत्र-8 का विभागीय स्तर पर समीक्षा के उपरान्त कराये गये कार्य के लिए मात्र 2.775 लाख की राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसे ही संवेदक को भुगतान किया गया। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य और आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्या पाये गयेः- (i) संचालन पदाधिकारी द्वारा 55000 (पचपन हजार) ईंट की आपूर्ति लेकर 68 अदद ब्रीक क्रेटिंग कार्य किये जाने को प्रमाणित माना गया है जिसमें 28 अदद क्रेंिटंग कार्य मानक के अनुरूप एवं 40 अदद क्रेटिंग कार्य में मानक से कम ईंट का प्रयोग किया गया। इसकी पुष्टि कार्यपालक अभियंता, निर्मली द्वारा दिनांक 12.12.06 को पारित द्वितीय चालू विपत्र है भुगतित राशि 3,08,288/- के सापेक्ष में रू0 30,745/- ऋणात्मक है, से होती है। उक्त से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा विशिष्टि के अनुरूप ब्रीक क्रेटिंग कार्य नहीं कराया गया है। (ii) आरोपित पदाधिकारी द्वारा न्यून विशिष्टि के कार्य के संदर्भ में अंकित किया गया है कि कार्य विशिष्टि के अनुरूप कराया गया एवं विशेष जाँच दल द्वारा विपरीत टिप्पणी नहीं की गई। जबकि विभिन्न स्तरों पर स्थलीय जाँच एवं उनके स्तर से अंकित द्वितीय एवं अंतिम विपत्र से प्रमाणित होता है कि मानक के अनुरूप ब्रीक क्रेट में ईंट का उपयोग नहीं किया गया है। (iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि 55000 आपूरित ईंट से मानक केे अनुरूप 48 ब्रीक क्रेट ही तैयार हो सकता है जबकि 68 ब्रीक क्रेट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 20 अदद विभागीय वायर क्रेट रूपये 18,585/- का स्वीकृत प्राक्कलित दर के आधार पर अपव्यय किया गया है। आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह, सहायक अभियंता द्वारा समुचित मात्रा में ईंट की आपूर्ति न लेकर कम ईंट से ही न्यून विशिष्टि का कार्य कराने एवं 20 अदद विभागीय वायर क्रेट का अपव्यय करने के लिए दोषी हैं। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, गया के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के स्तर से निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः- (i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता हैः- (i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।