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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 October 2015

Published 08 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1165
Languages
English, Hindi

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ुनः निलंबित किये जाने के कारण 01.2008 द्वारा श्री शर्मा को निलंबन मुक्त किया गया।

न आवेदन को अस्वी—त किया गया। विभागीय पत्रांक-17667, दिनांक 23.12.2014 द्वारा दिनांक 25.10.2007 से दिनांक 02सं0 08/आरोप-01-236/2014,सा॰प्र॰-9605 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 3 जुलाई 2015 श्री राम सूचित शर्मा, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-328/08, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला, श्री राम सूचित शर्मा, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-328/08, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला, श्री राम सूचित शर्मा, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-328/08, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला, शुदा महिला श्रीमती रेखा रानी के ऋण आवेदन पत्र पर स्वयं को श्रीमती खरसावाँ, झारखण्ड के विरूद्ध एक शादी-शुदा महिला श्रीमती रेखा रानी के ऋण आवेदन पत्र पर स्वयं को श्रीमती खरसावाँ, झारखण्ड के विरूद्ध एक शादी- रेखा रानी के पति के रूप में दिखाने तथा हस्ताक्षर करने, श्रीमती रेखा रानी के साथ संयुक्त बैंक खाता रखने, दाखिल रेखा रानी के पति के रूप में दिखाने तथा हस्ताक्षर करने, श्रीमती रेखा रानी के साथ संयुक्त बैंक खाता रखने, दाखिल रेखा रानी के पति के रूप में दिखाने तथा हस्ताक्षर करने, श्रीमती रेखा रानी के साथ संयुक्त बैंक खाता रखने, दाखिल खारिज वाद सं॰-156/2001-02 में अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र खारिज वाद सं॰-156/2001-02 में अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर अपने पद का खारिज वाद सं॰-156/2001-02 में अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र दुरूपयोग करने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा श्री शर्मा को संकल्प दुरूपयोग करने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा श्री शर्मा को संकल्प दुरूपयोग करने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा श्री शर्मा को संकल्प 2002 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में ही श्री शर्मा की सेवा कार्मिक, 2002 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में ही श्री शर्मा की सेवा कार्मिक, ज्ञापांक-5680, दिनांक 03.10.2002 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में ही श्री शर्मा की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 09.2003 द्वारा बिहार सरकार प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-5108, दिनांक 09.09 को सौंपी गयी। श्री शर्मा के निलंबन अवधि दो वर्षो से अधिक होने के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3955, को सौंपी गयी। श्री शर्मा के निलंबन अवधि दो वर्षो से अधिक होने के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3955, को सौंपी गयी। श्री शर्मा के निलंबन अवधि दो वर्षो से अधिक होने के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3955, दिनांक 09.05.2005 द्वारा श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त किया गया। के आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के क्रम में पुनः विभागीय संकल्प प्राप्त आरोप के आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के क्रम में पुनः विभागीय संकल्प के आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के क्रम में पुनः विभागीय संकल्प 2007 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2053, दिनांक 20. ज्ञापांक-10690, दिनांक 25.10.2007 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2053, दिनांक 20 2007 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2053, दिनांक 20 03.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। परन्तु एक ही आरोप के लिए प संकल्प ज्ञापांक-61, दिनांक 02.01 विभागीय कार्यवाही के उपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3505, दिनांक 13.03.2014 विभागीय कार्यवाही के उपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3505, दिनांक 13 विभागीय कार्यवाही के उपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3505, दिनांक 13 द्वारा श्री शर्मा को निम्न शास्ति संसूचित किया गया :- द्वारा श्री शर्मा को निम्न शास्ति संसूचित किया ग (i) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। (ii) तीन वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक। तीन वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक। साथ ही निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश पारित किया गया। विभागीय साथ ही निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश पारित किया गया। विभागीय साथ ही निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश पारित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16934, दिनांक 09.12.2014 द्वारा श्री शर्मा के पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वी संकल्प ज्ञापांक-16934, दिनांक 09 2007 से दिनांक 02.01.2008 तक तथा विभागीय पत्रांक-17667, दिनांक 23 2015 द्वारा दिनांक 03.10.2002 से दिनांक 09.05.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए 2005 तक के निलंबन अवधि के लिए पत्रांक-3004, दिनांक 24.02.2015 द्वारा दिनांक 03 से की गयी। श्री शर्मा ने अपने पत्रांक-06-01, दिनांक 08.01.2015 एवं पत्रांक-51, से की गयी। श्री शर्मा ने अपने पत्रांक-06-01, दिनांक 08 कारण पृच्छा की माँग श्री शर्मा से की गयी। श्री शर्मा ने अपने पत्रांक-06-01, दिनांक 08 दिनांक 11.03.2015 द्वारा निलंबन अवधि के संबंध में कारण पृच्छा समर्पित किया। 2015 द्वारा निलंबन अवधि के संबंध में कारण पृच्छा समर्पित किया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अ(cid:27)तूबर 2015 श्री शर्मा से प्राप्त कारण पृच्छा उत्तर के सम्यक्‌ समीक्षोपरांत निलंबन अवधि के संबंध में निम्नरूपेण निर्णय लिया जाता है :- (i) दिनांक 03.02.2010 से दिनांक 09.05.2005 तक के निलंबन अवधि की सेवा विनियमित अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता एवं प्रमाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को देखते हुए इस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का 75% (पचहत्तर प्रतिशत) एवं उसपर अनुमान्य महँगाई भत्ता के रूप में देय होगा। (ii) दिनांक 25.10.2007 से दिनांक 02.01.2008 तक की निलंबन अवधि (दूसरे निलंबन अवधि) को पूर्ण कार्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1165/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1165.