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त बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया
सं0 08/आरोप-01-138/2014,सा॰प्र॰-10378 सं0 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 17 जुलाई 2015 श्री राधेश्याम पासवान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-460/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी, श्री राधेश्याम पासवान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-460/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी, श्री राधेश्याम पासवान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-460/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी, लखीसराय के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने, स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने, लखीसराय के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने, स्पष्टीकरण समर्पित लखीसराय के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने, स्पष्टीकरण समर्पित सरकार के आदेश के उल्लंघन करने आदि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में सरकार के आदेश के उल्लंघन करने आदि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में सरकार के आदेश के उल्लंघन करने आदि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3824, दिनांक 10.04.2007 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4229, दिनांक 2007 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4229, दिनांक विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3824, दिनांक 10 ुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय 2007 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय 19.04.2007 द्वारा विभागीय जाँच आय 2009 द्वारा श्री पासवान को निलंबन मुक्त किया गया। श्री पासवान के दिनांक संकल्प ज्ञापांक-7538, दिनांक 31.07.2009 द्वारा श्री पासवान को निलंबन मुक्त किया गया। श्री पासवान के दिनांक संकल्प ज्ञापांक-7538, दिनांक 31 .02.2010 द्वारा बिहार पेंशन 31.07.2009 को सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1078, दिनांक 02 2009 को सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1078, दिनांक 02. नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। इस बीच श्री पासवान की मृत्यु दिनांक 05.07.2014 को होने की सूचना प्राप्त हुई। इस बीच श्री पासवान की मृत्यु दिनांक 05 आरोपित पदाधिकारी श्री पासवान के मृत्यु को दृष्टिगत कर स्व॰ पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय आरोपित पदाधिकारी श्री पासवान के मृत्यु को दृष्टिगत कर स्व॰ पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय आरोपित पदाधिकारी श्री पासवान के मृत्यु को दृष्टिगत कर स्व॰ पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय े समाप्त करते हुए विषयांकित प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया जाता है। े समाप्त करते हुए विषयांकित प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया जाता है। कार्यवाही को समाप्त करते हुए विषयांकित प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया जाता है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रि जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।
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