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सं0 08/आरोप-01-138/2014,सा॰प्र॰-12289
सं0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
21 अगस्त 2015
श्री राधेश्याम पासवान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-460/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी, श्री राधेश्याम पासवान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-460/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी, श्री राधेश्याम पासवान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-460/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी,
जाने, संबंधी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं लखीसराय के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने, संबंधी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं लखीसराय के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते
करने, सरकार के आदेश का उल्लंघन करने आदि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के करने, सरकार के आदेश का उल्लंघन करने आदि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के करने, सरकार के आदेश का उल्लंघन करने आदि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के
2007 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3824, दिनांक 10.04.2007 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3824, दिनांक 10
2007 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही ज्ञापांक-4229, दिनांक 19.04.2007 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही 2007 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही
2009 द्वारा श्री पासवान को निलंबन मुक्त किया संचालित की गयी। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7538, दिनांक 31.07.2009 द्वारा श्री पासवान को निलंबन मुक्त किया संचालित की गयी। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7538, दिनांक 31
गया। श्री पासवान के दिनांक 31.07.2009 को सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय काय गया। श्री पासवान के दिनांक 31 2009 को सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प 2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। 2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। ज्ञापांक-1078, दिनांक 02.02.2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। इस बीच श्री पासवान की मृत्यु दिनांक 05 2014 को होने के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10378, इस बीच श्री पासवान की मृत्यु दिनांक 05.07.2014 को होने के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10378, ासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए विषयांकित आरोप दिनांक 17.07.2015 द्वारा स्व॰ पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए विषयांकित आरोप ासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए विषयांकित आरोप के प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया। के प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।
परन्तु श्री पासवान के निलंबन अवधि दिनांक 10
2009 तक पर निर्णय नहीं लिया परन्तु श्री पासवान के निलंबन अवधि दिनांक 10.04.2007 से दिनांक 31.07.2009 तक पर निर्णय नहीं लिया
2014 तक विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं होने को दृष्टिगत कर बिहार जा सका। श्री पासवान के मृत्यु दिनांक 05.07.2014 तक विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं होने को दृष्टिगत कर बिहार जा सका। श्री पासवान के मृत्यु दिनांक 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अ(cid:27)तूबर 2015 निलंबन अवधि को विनियमित पूर्णतः कर्त्तव्य अवधि के रूप में करते हुए पूर्ण वेतन-भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया जाता है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।
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