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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 October 2015

Published 08 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1169
Languages
English, Hindi

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सं0 08/आरोप-01-112/2014-सा॰प्र॰-12508 सं0 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 25 अगस्त 2015

के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-151 दिनांक 06

श्री ब्रह्‌मी राम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्‌टा, श्री ब्रह्‌मी राम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्‌टा, श्री ब्रह्‌मी राम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्‌टा, 151 दिनांक 06.02.2012 द्वारा छात्रवृत्ति सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक- की राशि के वितरण में अनियमितता बरतने के लिए आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित की राशि के वितरण में अनियमितता बरतने के लिए आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित की राशि के वितरण में अनियमितता बरतने के लिए आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-15325 दिनांक 07.11.2012 द्वारा जिला आरोपों के आलोक में श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-15325 दिनांक 07 आरोपों के आलोक में श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-15325 दिनांक 07 पदाधिकारी, सहरसा से मंतव्य की मांग की गयी जो उनके पत्रांक-12 दिनांक 24

मंतव्य की मांग की गयी जो उनके पत्रांक-12 दिनांक 24.01.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया।म्प-01, दिनांक 14.03.2015 द्वारा 2. उक्त आलोक में मामले की समीक्षा के उपरांत श्री राम के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9582 दिनांक उक्त आलोक में मामले की समीक्षा के उपरांत श्री राम के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9582 दिनांक उक्त आलोक में मामले की समीक्षा के उपरांत श्री राम के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9582 दिनांक 20.06.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत्‌ 2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जाँच पदाधिकारी, प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, विज्ञान एवं विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जाँच पदाधिकारी, प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, विज्ञान एवं विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जाँच पदाधिकारी, प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14 दिनांक 05.02.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14 दिनांक 05 ठत कुल 07 आरोपों में से आरोप सं0-6 एवं 7 को छोड़कर सभी को प्रमाणित अथवा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित कुल 07 आरोपों में से आरोप सं0-6 एवं 7 को छोड़कर सभी को प्रमाणित अथवा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गि अांशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-3231 दिनांक 27.02. अांशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-3231 दिनांक 27 अांशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-3231 दिनांक 27 2015 द्वारा श्री राम से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी, जो उनके पत्रांक-कैम्प-01, दिनांक 14 2015 द्वारा श्री राम से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी, जो उनके पत्रांक-कै उपलब्ध कराया गया। 3. श्री राम के विरूद्ध मुख्य आरोप नवहट्‌ 1995-99 की अवधि के लिए श्री राम के विरूद्ध मुख्य आरोप नवहट्‌टा प्रखंड पदस्थापन काल में वर्ष 1995-99 की अवधि के लिए आवंटित छात्रवृत्ति की राशि कुल रूपये 4,27,780 00 (चार लाख सत्ताईस हजार सात सौ अस्सी रूपये) में से एक मुश्त आवंटित छात्रवृत्ति की राशि कुल रूपये 4,27,780.00 (चार लाख सत्ताईस हजार सात सौ अस्सी रूपये) में से एक मुश् चार लाख रूपये तत्कालीन पंचायत सेवक श्री नन्द किशोर यादव को वितरण हेतु अग्रिम स्वरूप दिये जाने का है। चार लाख रूपये तत्कालीन पंचायत सेवक श्री नन्द किशोर यादव को वितरण हेतु अग्रिम स्वरूप दिये जाने का है। चार लाख रूपये तत्कालीन पंचायत सेवक श्री नन्द किशोर यादव को वितरण हेतु अग्रिम स्वरूप दिये जाने का है। कये जाने के कारण यह राशि वर्ष 2002 तक पंचायत आरोपित पदाधिकारी के द्वारा राशि वितरण का अनुश्रवण नहीं ि आरोपित पदाधिकारी के द्वारा राशि वितरण का अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण यह राशि वर्ष पारित कर राशि को समायोजित किया गया, जो गबन का सेवक के पास अव्यवहृत पड़ी रही। बाद में फर्जी अविश्रव पारित कर राशि को समायोजित किया गया, जो गबन का सेवक के पास अव्यवहृत पड़ी रही। बाद में फर्जी अविश्रव मामला है। 4. जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समर्पित लिखित अभ्यावेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री ब्रह्‌मी राम ने मुख्य जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समर्पित लिखित अभ्यावेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री ब्रह्‌मी राम ने मुख्य जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समर्पित लिखित अभ्यावेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री ब्रह्‌मी राम ने मुख्य रूप से स्पष्ट किया की उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्‌टा, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 08.12.2000 रूप से स्पष्ट किया की उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्‌टा, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार को ग्रहण किया था। चूँकि 31 मार्च तक की गयी निकासी की राशि को उसी वित्तीय वर्ष में वितरित करना संभव नहीं को ग्रहण किया था। चूँकि 31 मार्च तक की गयी निकासी की राशि को उसी वित्तीय वर्ष में वितरित करना संभव नहीं को ग्रहण किया था। चूँकि 31 मार्च तक की गयी निकासी की राशि को उसी वित्तीय वर्ष में वितरित करना संभव नहीं 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अ(cid:27)तूबर 2015 था इसलिए उन्होंने रूपये 4,00000.00 (चार लाख) को उसी दिन नाजीर को दे दिया जिसका वितरण अगले वित्तीय वर्ष में किया जाना था। लेकिन पंचायत सेवक द्वारा इसका वितरण नहीं किया गया।

5. आरोपी पदाधिकारी श्री ब्रह्‌मी राम के विरूद्ध गठित आरोप, जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया है कि :-

(i) वर्ष 1995-99 तक की अवितरित छात्रवृत्ति की राशि को इतने दिनों बाद वितरित किया जाना प्रासंगिक नहीं था।

(ii) पंचायत सेवक ने इस राशि का वितरण किया है या अथवा नहीं इसकी खोज खबर अपने पदस्थापन के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं ली गयी और न हीं वितरण का अनुश्रवण ही किया गया।

(iii) वितरण की सूची, जिसे अभिश्रव के रूप में बिना जाँचे श्री राम द्वारा पारित किया गया, वह जाँच में फर्जी पाया गया। अन्ततः राशि की वसूली के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं पंचायत सेवक के सेवान्त लाभ से वर्षो बाद इस राशि की वसूली की गयी।

6. उक्त समीक्षात्मक तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सम्यक्‌ रूप से विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी॰) के तहत श्री ब्रह्‌मी राम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्‌टा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती 10 वर्षो के लिए की जाय।

7. विभागीय पत्रांक-6108, दिनांक 22.04.2015 द्वारा श्री ब्रह्‌मी राम के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। आयोग के पत्रांक-1284, दिनांक 11.08.2015 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय से सहमति व्यक्त की गयी है।8. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री ब्रह्‌मी राम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्‌टा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती 10 वर्षो तक किये जाने का निर्णय संसूचित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1169%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1169/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1169.