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08/आरोप-01-236/2014, (छाया संचिका)-सा॰प्र॰-12 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प शुद्धि-पत्र 31 अगस्त 2015
(पचहत्तर प्रतिशत) एवं उसपर अनुमान्य महँगाई भत्ता के रूप में देय होगा।'' पढ़ा जाय।
पढ़ा जाय। श्री राम सूचित शर्मा, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-328/08) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला, श्री राम सूचित शर्मा, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-328/08) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, श्री राम सूचित शर्मा, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-328/08) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खरसावाँ सम्प्रति निदेशक, लेखा प्रशासन एवं नियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा के निलंबन अवधि के सम्प्रति निदेशक, लेखा प्रशासन एवं नियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा के निलंबन अवधि के सम्प्रति निदेशक, लेखा प्रशासन एवं नियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा के निलंबन अवधि के 2015 की अन्तिम पारा कंडिका-(i) में अंकित विनियमन से संबंधित निर्गत संकल्प ज्ञापांक-9605, दिनांक 03.07.2015 की अन्तिम पारा कंडिका-( विनियमन से संबंधित निर्गत संकल्प ज्ञापांक-9605, दिनांक 03 ''दिनांक 03.02.2010 से दिनांक 09 की सेवा विनियमित अन्य सभी प्रयोजनों के 2010 से दिनांक 09.05.2005 तक के निलंबन अवधि की सेवा विनियमित अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता एवं प्रमाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता एवं प्रमाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता एवं प्रमाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को देखते हुए इस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का 75% (पचहत्तर प्रतिशत) एवं उसपर अनुमान्य (पचहत्तर प्रतिशत) एवं उसपर अनुमान्य देखते हुए इस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का 75 महँगाई भत्ता के रूप में देय होगा। 2002 से दिनांक 09.05.2005 तक के निलंबन महँगाई भत्ता के रूप में देय होगा।'' के स्थान पर ''दिनांक 03.10.2002 से दिनांक 09 अवधि की सेवा विनियमित अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता अवधि की सेवा विनियमित अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता अवधि की सेवा विनियमित अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता ाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को देखते हुए इस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का ाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को देखते हुए इस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का एवं प्रमाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को देखते हुए इस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का 75% (पचहत्तर प्रतिशत) एवं उसपर अनुमान्य महँगाई भत्ता के रूप में देय होगा। 2. शेष यथावत् रहेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प क
ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में
त बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।
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