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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 October 2015

Published 08 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1172
Languages
English, Hindi

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2014 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए। 2015) समर्पित किया गया।सं0 08/आरोप-01-92/2014-सा॰प्र॰-13418 सं0 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 7 सितम्बर 2015 श्री परमानन्द कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1151/2008, 916/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री परमानन्द कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1151/2008, 916/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री परमानन्द कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1151/2008, 916/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, 2004 से जून-2004 तक इन्दिरा आवास बारसोई (कटिहार) सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार के विरुद्ध जनवरी 2004 से जून-2004 तक इन्दिरा आवास बारसोई (कटिहार) सम्प्रति वरीय उप कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6640, दिनांक 23. योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6640, दिनांक 23 कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6640, दिनांक 23 2007 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (प्रपत्र 'क') की सम्यक्‌ जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1058, दिनांक 26.02.2009 2007 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (प्रपत्र 'क') की सम्यक्‌ जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1058, दिनांक 26 07.2007 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (प्रपत्र 'क') की सम्यक्‌ जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1058, दिनांक 26 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। आरोपों के लिए श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-932, दिनांक 24.02.2009 द्वारा निलंबित आरोपों के लिए श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-932, दिनांक 24 2. उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-932, दिनांक 24 भी किया गया। कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16463, दिनांक 28.11.2014 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए। भी किया गया। कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16463, दिनांक 28 3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यद्य तवेदित आरोपों को अप्रमाणित ी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यद्यपि श्री कुमार पर प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया तथापि अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप सं॰-02,04 एवं 05 में असहमति के बिन्दुओं को दर्शाते बताया गया तथापि अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप सं॰-02,04 एवं 05 में असहमति के बिन्दुओं को दर्शाते बताया गया तथापि अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप सं॰-02,04 एवं 05 में असहमति के बिन्दुओं को दर्शाते 2015 द्वारा इनसे द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री कुमार द्वारा हुए विभागीय पत्रांक-1314, दिनांक 23.01.2015 द्वारा इनसे द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री कुमार द्वारा हुए विभागीय पत्रांक-1314, दिनांक 23 अपना प्रत्युत्तर (दिनांक 29.01.2015) समर्पित किया गया। 4. श्री कुमार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में आरोप सं॰-02 यथा, अनुसूचित जाति एवं जन जाति श्री कुमार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में आरोप सं॰-02 यथा, अनुसूचित जाति एवं जन जाति श्री कुमार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में आरोप सं॰-02 यथा, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लाभुकों के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अन्य वर्गो से लाभुकों का चयन किये जाने में मार्गदर्शिका के उल्लंघन के लाभुकों के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अन्य वर्गो से लाभुकों का चयन किये जाने में मार्गदर्शिका के उल्लंघन के लाभुकों के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अन्य वर्गो से लाभुकों का चयन किये जाने में मार्गदर्शिका के उल्लंघन ेपों के बचाव में यह स्पष्ट किया कि उक्त लाभुकों का चयन उनके पूर्व पदस्थापित दो प्रखंड विकास ेपों के बचाव में यह स्पष्ट किया कि उक्त लाभुकों का चयन उनके पूर्व पदस्थापित दो प्रखंड विकास संबंधी आरोपों के बचाव में यह स्पष्ट किया कि उक्त लाभुकों का चयन उनके पूर्व पदस्थापित दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। योजना की मार्गदर्शिका अथवा जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों द्वारा वर्ग विशेष पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। योजना की मार्गदर्शिका अथवा जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों द्वारा वर्ग विशेष पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। योजना की मार्गदर्शिका अथवा जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों द्वारा वर्ग विशेष े पाने की स्थिति में उसे प्रत्यर्पित करने के संबंध में कोई के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों का चयन नहीं हा के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों का चयन नहीं हो पाने की स्थिति में उसे प्रत्यर्पित करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया था। दिशा-निर्देश नहीं दिया गया था। आरोप सं॰-04 यथा, गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों का चयन (वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के लिए) आरोप सं॰-04 यथा, गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों का चयन (वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के लिए) आरोप सं॰-04 यथा, गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों का चयन (वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के लिए) पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा की गयी अनुशंसा को आधार बनाकर कि ये जाने में निहित नियमों के उल्लंघन संबंधी पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा की गयी अनुशंसा को आधार बनाकर किये जाने में निहित नियमों के उल्लंघन संबंधी आरोप के बचाव में श्री कुमार ने यह तर्क दिया है कि बी॰पी॰एल॰ सूची अद्यतन नहीं होने के कारण तत्समय ग्राम आरोप के बचाव में श्री कुमार ने यह तर्क दिया है कि बी॰पी॰एल॰ सूची अद्यतन नहीं होने के कारण तत्समय ग्राम आरोप के बचाव में श्री कुमार ने यह तर्क दिया है कि बी॰पी॰एल॰ सूची अद्यतन नहीं होने के कारण तत्समय ग्राम सभा से पारित लाभुकों की सूची पर कार्रवाई की गयी थी। सभा से पारित लाभुकों की सूची पर कार्रवाई की गयी थी। इन्दिरा आवास योजना एवं इन्दिरा आवास आरोप सं॰-05 यथा, अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा इन्दिरा आवास योजना एवं इन्दिरा आवास आरोप सं॰-05 यथा, अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा अपग्रेडेशन योजना के अभिलेख का काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाने में निहित अनियमित रूप से अभिलेख अपग्रेडेशन योजना के अभिलेख का काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाने में निहित अनियमित रूप से अभिलेख अपग्रेडेशन योजना के अभिलेख का काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाने में निहित अनियमित रूप से अभिलेख 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अ(cid:27)तूबर 2015 संधारण के आरोपों पर अपने बचाव में श्री कुमार ने यह उल्लेख किया है कि दिनांक 23.06.2004 को उक्त जाँच के समय वे प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई के पद पर पदस्थापित नहीं थे। अभिलेख उपलब्ध कराने की जवाबदेही तत्समय पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी की थी। इन्होंने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने में साजिश किये जाने का तथ्य भी स्पष्ट किया है। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। 5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समेकित रूप से समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लाभुकों का लक्ष्य दूसरे वर्ग को आवंटित करना एवं इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त किये बिना इनके द्वारा स्वयं निर्णय लेना पूर्णतः गलत था। जहाँ तक बी॰पी॰एल॰ सूची अद्यतन नहीं होने के कारण ग्राम सभा से पारित लाभुकों की सूची पर कार्रवाई किये जाने का तथ्य है ऐसी स्थिति में पंचायत स्तर पर लाभुकों की सूची निर्माण की प्रक्रिया को यदि इनके द्वारा कड़ाई के साथ अनुश्रवण किया गया होता तो उसमें गलत व्यक्तियों का नाम अंकित होने की संभावना नहीं रहती। इसके साथ ही जाँच के समय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने से यह भी पुष्टि होती है कि अभिलेख में त्रुटि थी जिसके कारण कार्यालय द्वारा उसे उपस्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है तथा उक्त हद तक श्री कुमार के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रमाणित होता है। 6. अतएव श्री परमानन्द कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1151/2008, 916/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 में प्रावधानित निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :- (क) निन्दन, (ख) प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक (प्रोन्नति की देय तिथि से प्रभावी)। 6. श्री कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1172/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-08.1172.