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सं॰ 1830—पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा स्थित श्री राम जानकी पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा स्थित श्री राम जानकी पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2631 है। मंदिर पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2631 है। मंदिर पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2631 है।
09 द्वारा गठित न्यास समिति को इस न्यास के संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1547 दिनांक 14.10.09 द्वारा गठित न्यास समिति को इस न्यास के संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक आय के दुरूपयोग, मंदिर परिसर के व्यक्तिगत उपयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने के आय के दुरूपयोग, मंदिर परिसर के व्यक्तिगत उपयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने आय के दुरूपयोग, मंदिर परिसर के व्यक्तिगत उपयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने आरोप में अधिनियम की धारा-29 (2) के तहत न्यास समिति को विघटित करते हुए पर्षदीय आदेष ज्ञापांक-480 29 (2) के तहत न्यास समिति को विघटित करते हुए पर्षदीय आदेष ज्ञापांक-480 29 (2) के तहत न्यास समिति को विघटित करते हुए पर्षदीय आदेष ज्ञापांक-480 दिनांक 16.07.14 के द्वारा अधिनियम के धारा- 33 के तहत अंचलाधिकारी कोटवा को एक वर्ष के लिए अस्थाई 14 के द्वारा अधिनियम के धारा-33 के तहत अंचलाधिकारी कोटवा को एक वर्ष के लिए अस्थाई न्यासधारी नियुक्त किया गया था। अस्थाई न्यासी के रूप में अंचलाधिकारी कोटवा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। न्यासधारी नियुक्त किया गया था। अस्थाई न्यासी के रूप में अंचलाधिकारी कोटवा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। न्यासधारी नियुक्त किया गया था। अस्थाई न्यासी के रूप में अंचलाधिकारी कोटवा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अंचलाधिकारी, कोटवा के पत्रांक-42 दिनांक 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अ तूबर 2015 योजनायोजनायोजनायोजना 1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''राम जानकी मंदिर, दीपऊ न्य''राम जानकी मंदिर, दीपऊ न्य''राम जानकी मंदिर, दीपऊ न्य''राम जानकी मंदिर, दीपऊ न्यास ास ास ास योजना होगा''योजना होगा''योजना होगा''योजना होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''राम जानकी मंदिर, दीपऊ ''राम जानकी मंदिर, दीपऊ ''राम जानकी मंदिर, दीपऊ ''राम जानकी मंदिर, दीपऊ न्यास समिति होगी''न्यास समिति होगी''न्यास समिति होगी''न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा। 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।