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सं॰ बिक्री-कर/विविध-43/2011-
बिक्री-कर/विविध-43/2011-5922—बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 40 के बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 40 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी परिवहनकर्त्ता/व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी परिवहनकर्त्ता/व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी परिवहनकर्त्ता/व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से अधीन पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले माल के परिवहन के लिए अधिनियम के अधीन पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले माल के परिवहन के लिए अधिनियम के संख्या- 6888 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में संषोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका-2 संख्या- 6888 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में संषोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका-2 संख्या- 6888 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में संषोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका-2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हैं - को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हैं - भारत के किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल का परिवहन करने के क्रम में बिहार से होकर ''2. भारत के किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल का परिवहन करने के क्रम में बिहार से होकर भारत के किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल का परिवहन करने के क्रम में बिहार से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों पर परिवहित किये जा रहे मालों के संदर्भ में परिवहनकर्त्ता द्वारा, कर मुक्त मालों तथा वैसे गुजरने वाले सभी वाहनों पर परिवहित किये जा रहे मालों के संदर्भ में परिवहनकर्त्ता द्वारा, कर मुक्त मालों गुजरने वाले सभी वाहनों पर परिवहित किये जा रहे मालों के संदर्भ में परिवहनकर्त्ता द्वारा, कर मुक्त मालों को छोड़ कर, Consignor का व्यक्ति जो व्यवसायी नहीं हैं अथवा अनिबंधित व्यक्ति जो व्यवसायी नहीं हैं अथवा अनिबंधित व्यवसायी हैं, के मालों के परिवहन को छोड़ कर, TIN एवं Consignee का TIN TIN भरा जाना अनिवार्य होगा। कर मुक्त मालों तथा वैसे व्यक्ति जो व्यवसायी नहीं हैं भरा जाना अनिवार्य होगा। कर मुक्त मालों तथा वैसे व्यक्ति जो व्यवसायी नहीं हैं अथवा अनिबंधित व्यवसायी हैं, के मालों के परिवहन के निमित्त चयन किये जाने पर सिस्टम द्वारा Consignor एवं अथवा अनिबंधित व्यवसायी हैं, के मालों के परिवहन के निमित्त चयन किये जाने पर सिस्टम द्वारा अथवा अनिबंधित व्यवसायी हैं, के मालों के परिवहन के निमित्त चयन किये जाने पर सिस्टम द्वारा Consignee का TIN स्वतः भरा जायेगा।''
स्वतः भरा जायेगा।''
2. अधिसूचना संख्या-6888 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 में दिये गये
6888 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 में दिये गये funs'k इस सीमा तक
इस सीमा तक la'kksfधत समझे जायेंगे।
3. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, बिहार-राज्यपाल के सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान
———— [ध(cid:12)¡क(cid:15) स०चव(cid:4)लय म१(cid:24)ण(cid:4)लय(cid:15) ॢबह(cid:4)र(cid:15) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:29)क(cid:4)०शत eव! म१ॢ(cid:24)त?
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