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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 October 2015

Published 09 October 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-10-09.1209
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 1(cid:24) आि(cid:15)वन 1(cid:21)3(cid:24) (cid:26)श(cid:15)(cid:27)

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गन्ना उद्योग विभाग

-------

आदेषआदेषआदेषआदेष

24 सितम्बर 2015

सं0 वि॰ऊ॰-02-15/2010 पार्ट-

अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को सुनवाई क

वि॰ऊ॰-02-15/2010 पार्ट-I-2307—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत पेराई सत्र 2015-16 से पेराई सत्र 2019-20 तक (पाँच वर्षो) के लिए की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत पेराई सत्र 2015-16 से पेराई सत्र 2019-20 तक (पाँच वर्षो) के लिए की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत पेराई सत्र 2015-16 से पेराई सत्र 2019-20 तक (पाँच वर्षो) के लिए एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, इकाई-लौरिया, पष्चिम चम्पारण के साथ ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, इकाई-लौरिया, पष्चिम चम्पारण के साथ ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स परम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, परम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, परम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, को सुनवाई की गई। आदेष विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 2010 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2010-11 से 2014-15 के लिए इस चीनी मिल के संख्या-1616 दिनांक 15.09.2010 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2010-11 से 2014-15 के लिए इस चीनी मिल के 2010 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2010-11 से 2014-15 के लिए इस चीनी मिल के लिए 139 ग्रामों का परम्परागत्‌ आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया था। लिए 139 ग्रामों का परम्परागत्‌ आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया था।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ के CEO श्री विनोद नेहते द्वारा बताया श्री विनोद नेहते द्वारा बताया अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 139 ग्रामों का पूर्व से परम्परागत्‌ आरक्षित क्षेत्र गठित है। इसके अतिरिक्त गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 139 ग्रामों का पूर्व से परम्परागत्‌ आरक्षित क्षेत्र गठित है। इसके अतिरिक्त गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 139 ग्रामों का पूर्व से परम्परागत्‌ आरक्षित क्षेत्र गठित है। इसके अतिरिक्त पष्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 31 ग्राम उन्हें अपराम्परागत रूप में आरक्षित हैं। उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई पष्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 31 ग्राम उन्हें अपराम्परागत रूप में आरक्षित हैं। उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई पष्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 31 ग्राम उन्हें अपराम्परागत रूप में आरक्षित हैं। उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 3500 TCD है। मिल के साथ एक 60 ल के साथ एक 60 KLPD की डिस्टीलरी एवं 20 MW क्षमता का सह-विद्युत उत्पादन इकाई क्षमता का सह-विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है जो पेराई सत्र 2010-11 से कार्यरत है। उन्होनें बताया कि राज्य सरकार के पहल पर एच॰पी॰सी॰एल॰ भी स्थापित है जो पेराई सत्र 2010-11 से कार्यरत है। उन्होनें बताया कि राज्य सरकार के पहल पर एच॰पी॰सी॰एल॰ भी स्थापित है जो पेराई सत्र 2010-11 से कार्यरत है। उन्होनें बताया कि राज्य सरकार के पहल पर एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ द्वारा इस नये इकाई की स्थापना की गई है। परन्तु, इसके लिए गठित आर बायोफ्यूल्स लि॰ द्वारा इस नये इकाई की स्थापना की गई है। परन्तु, इसके लिए गठित आरक्षित क्षेत्र जिले की अन्य बायोफ्यूल्स लि॰ द्वारा इस नये इकाई की स्थापना की गई है। परन्तु, इसके लिए गठित आर चीनी मिलों की तुलना में सबसे छोटा है। एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ इस मिल की पेराई क्षमता को 5000 TCD चीनी मिलों की तुलना में सबसे छोटा है। एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ इस मिल की पेराई क्षमता को 5000 चीनी मिलों की तुलना में सबसे छोटा है। एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ इस मिल की पेराई क्षमता को 5000 तक विस्तारित करना चाहती है परन्तु, इसके लिए यह आवष्यक है कि मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता सुनिष्चित तक विस्तारित करना चाहती है परन्तु, इसके लिए यह आवष्यक है कि मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता सुनिष्चित तक विस्तारित करना चाहती है परन्तु, इसके लिए यह आवष्यक है कि मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता सुनिष्चित करने हेतु इस मिल के साथ पर्याप्त ग्राम आरक्षित किये जाएं। उन्होनें बताया कि गत्‌ पेराई सत्र के लिए उनके मिल म आरक्षित किये जाएं। उन्होनें बताया कि गत्‌ पेराई सत्र के लिए उनके मिल करने हेतु इस मिल के साथ पर्याप्त ग्रा का NCR 35.12 लाख क्ंिवटल निर्धारित था परन्तु, पेराई हेतु मात्र 25 12 लाख क्ंिवटल निर्धारित था परन्तु, पेराई हेतु मात्र 25.11 लाख क्ंिवटल गन्ने की ही उपलब्धता हो पायी। 11 लाख क्ंिवटल गन्ने की ही उपलब्धता हो पायी। उन्होने बताया कि पेराई सत्र 2015-16 के लिए उनके चीनी मिल का NCR 40.07 लाख क्ंि 07 लाख क्ंिवटल निर्धारित हुआ है। पूर्व उन्होने बताया कि पेराई सत्र 2015-16 के लिए उनके चीनी मिल का 91 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिससे उन्हें अनुमानित से गठित उनके परम्परागत्‌्‌ एवं अपराम्परागत क्षेत्र में 27,806.91 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिससे उन्हें अनुमानित से गठित उनके परम्परागत्‌्‌ एवं अपराम्परागत क्षेत्र में 27,806 38.92 लाख क्ंिवटल गन्ना पेराई हेतु मात्र उपलब्ध होने की संभावना है।

92 लाख क्ंिवटल गन्ना पेराई हेतु मात्र उपलब्ध होने की संभावना है।

के आरक्षित क्षेत्र की सीमा से सटे सुनवाई के क्रम श्री नेहते द्वारा यह जानकारी दी गयी कि उनके आरक्षित क्षेत्र की सीमा से सटे सुनवाई के क्रम श्री नेहते द्वारा यह जानकारी दी गयी कि उन Pockets/Patches में न्यू स्वदेषी सुगर मिल्स एवं हरिनगर चीनी मिल को क्षेत्र आरक्षित होते आये हैं जिसका में न्यू स्वदेषी सुगर मिल्स एवं हरिनगर चीनी मिल को क्षेत्र आरक्षित होते आये हैं जिसका में न्यू स्वदेषी सुगर मिल्स एवं हरिनगर चीनी मिल को क्षेत्र आरक्षित होते आये हैं जिसका उपयोग इन चीनी मिलों द्वारा लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से गन्ने के अवैध खरीद में की जाती रही है। इसकी उपयोग इन चीनी मिलों द्वारा लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से गन्ने के अवैध खरीद में की जाती रही है। इसकी उपयोग इन चीनी मिलों द्वारा लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से गन्ने के अवैध खरीद में की जाती रही है। इसकी2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 अ(cid:27)तूबर 2015 सूचना उन्होनें समय-समय पर विभाग को भी दी है और यही कारण है कि उनके क्षेत्र में उपलब्ध सम्पूर्ण गन्ना उनके मिल को पेराई हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्होंने बताया की Pockets में आरक्षित इन ग्रामों की दूरी उनके चीनी मिल से सबसे ज्यादा निकट है। यहाँ तक कि उनके मिल से 3-6 कि॰मी॰ की दूरी पर अवस्थित ग्राम भी अन्य चीनी मिलों के साथ आरक्षित हैं जहाँ से बड़े पैमाने पर उनके आरक्षित क्षेत्र के ग्रामों से गन्ने की अवैध खरीद की जाती है। इन कारणों से उनके मिल की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है तथा उनकी कम्पनी स्थायित्व प्राप्त करने के बदले रूग्नता की ओर अग्रसर हो रही है।

उन्होने बताया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा लौरिया चीनी मिल को पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 139 ग्रामों के अतिरिक्त, अपने आरक्षित क्षेत्र से 3 से 6 कि॰ मी॰ की परिधि में स्थित नरकटियागंज चीनी मिल को आरक्षित होने वाले 13 ग्राम, उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे दो Pockets में नरकटियागंज को अपरम्परागत्‌ रूप में आरक्षित 7 ग्राम एवं उनके आरक्षित क्षेत्र से घिरे हरिनगर चीनी लि॰ को अपराम्परागत रूप में आरक्षित ग्राम पिपरहिया (थाना नं॰ 400) अंचल योगापट्टी को उनके पक्ष में आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि इन सभी ग्रामों की दूरी उनके मिल से सबसे समीप है तथा वहाँ के किसानों को भी उनके मिल में ईखापूर्ति में सुविधा रहेगी। उनके द्वारा अपने दावे के पक्ष में नक्षे पर इन ग्रामों की स्थिति भी दिखाई गई। लौरिया चीनी मिल द्वारा की गयी मांग का नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा विरोध किया गया तथा यह बताया गया कि लौरिया अंंचल अन्तर्गत मांगे गये 13 ग्राम उनको पूर्व से ही परम्परागत्‌ रूप में आरक्षित होते आये हैं। उन्होनें बताया कि इसकेे अतिरिक्त मांगे गये 7 ग्राम उनकी चीनी मिल के साथ पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए पूर्व से ही अपराम्परागत्‌ रूप में आरक्षित है।

बैठक में उपस्थित हरिनगर चीनी मिल के प्रबंधक श्री जे॰ एल॰ जैन द्वारा बताया गया कि योगापट्टी अंचल अन्तर्गत ग्राम-पिपरहिया (थाना नं॰ 400) अपराम्परागत रूप में उनके मिल के साथ पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 तक के लिए आरक्षित है। उस ग्राम मेंं उनके मिल द्वारा किसानों को दादनी भी दिया है। अतः ऐसे ग्रामों के आरक्षण पर वर्त्तमान्‌ परम्परागत्‌ आरक्षण के समय विचार नहीं होनी चाहिए। लौरिया चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि 2014-15 के पूर्व ग्राम पिपरहिया (थाना नं॰-400) लौरिया मिल के साथ आरक्षित था एवं यह उनके अपरम्परागत्‌ ग्रामों के बीच में स्थित है। इस ग्राम को आधार बनाते हुए हरिनगर मिल द्वारा उनके आरक्षित क्षेत्र से गन्नें की खरीद की जाती है।

इसके पूर्व दिनांक 08.09.2015 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनवाई की गयी थी। सुनवाई के दौरान अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। सुनवाई के दौरान योगापट्टी अंचल में न्यू स्वदेषी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को Pockets/Patches में आरक्षित 7 ग्राम के कुछ गन्ना कृषक भी उपस्थित हुए थे तथा उनके द्वारा नरकटियागंज मिल से उनके ग्राम की अत्यधिक दूरी का उल्लेख करते हुए उनके समीप स्थित लौरिया चीनी मिल के साथ परम्परागत्‌ रूप में आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

सुनवाई के क्रम में संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्‌, पष्चिम चम्पारण द्वारा किये गये अनुषंसा का भी अवलोकन किया गया। परिषद्‌ द्वारा यथास्थिति बनाये रखने की अनुषंसा की गई है। क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों का भी अध्ययन किया गया। विचारणीय बिन्दु यह है कि लौरिया चीनी द्वारा उनके आरक्षित क्षेत्र से पड़ोस की चीनी मिलों द्वारा व्यापाक पैमाने पर गन्ने के अवैध खरीद करनेे का उल्लेख किया गया है जो एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है। उल्लेखनीय है कि जब सभी चीनी मिलों को के लिए आरक्षित क्षेत्र गठित है तो अपने मिल में पेराई हेतु उन चीनी मिलों को अपने आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध गन्नें की ही खरीद करनी है। यदि क्षेत्र में गन्ने की कमी है तो उसके लिए इन मिलों को ईख विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाना चाहिए। दूसरे चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध गन्नें का खरीद प्रतिबंधित है तथा पूर्णरूपेण गैर कानूनी है ऐसी स्थिति में क्षेत्र आरक्षण का औचित्य ही नहीं रह जाता है। इस अवैध कार्य से दूसरे चीनी मिल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवैध खरीद के साक्ष्य स्वरूप लौरिया चीनी मिल द्वारा उपलबध करवाये गये कागजातों का भी अवलोकन किया गया जिससे प्रथम द्रष्टया इस अवैध कार्य के होने का प्रमाण मिलता है। अतः गन्ने के अवैध खरीद को बंद करने के उद्देष्य से यह आवष्यक प्रतीत होता है कि विभागीय आदेष संख्या-2158 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से अनुसूची-'क' पर वर्णित नरकटियागंज को चीनी मिल को योगापट्टी अचंल अन्तर्गत दो Pockets/Patches में अपरम्परागत्‌ रूप से आरक्षित 7 ग्राम एवं विभागीय आदेष संख्या-2155 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से योगापट्टी अंचल में अनुसूची-'क' के क्रमांक-12 पर अंकित हरिनगर चीनी मिल को अपरम्परागत्‌ रूप में आरक्षित ग्राम पिपरहिया थाना नं॰-400 के आरक्षण को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए इन सभी आठ ग्रामों को लौरिया चीनी मिल के साथ परम्परागत्‌ रूप से आरक्षित किये जाए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया, पष्चिम चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2015-16 से पेराई सत्र 2019-20 (पाँच वर्षो) के लिएः-

(i) राज्य के पष्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत उनको पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 139 ग्रामों को जिसका विस्तृृत विवरण परिषिष्ट-'क' के रूप में दर्षित है, को परम्परागत्‌ रूप से आरक्षित किया जाता है।

(ii) विभागीय आदेष संख्या-2158 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से योगापट्टी अंचल में न्यू स्वदेषी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को दोे Patches में अपरम्परागत्‌ रूप से आरक्षित 7 ग्राम जिनका नाम उक्त आदेष के3 "बहार गजट (असाधारण), 9 अ(cid:27)तूबर 2015 अनुसूची-'क' पर अंकित है तथा आदेष संख्या-2155 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से योगापट्टी अंचल में हरिनगर चीनी मिल को अपरम्परागत्‌ रूप में आरक्षित ग्राम-पिपरहिया (थाना नं॰ 400) (अनुसूची-'क' का क्रमांक-12) के आरक्षण को तत्कालिक प्रभाव से रद्‌्‌द करते हुए वर्णित सभी आठ ग्रामों जिसका विवरण इस आदेष के परिषिष्ट-'ख' पर अंकित है, को एच॰पी॰सी॰एल॰ लि॰, लौरिया के साथ परम्परागत्‌ रूप में आरक्षित किया जाता है।

इन आठ ग्रामाेंं के किसानों को यदि हरिनगर एवं नरकटियागंज मिलों द्वारा यदि दादनी दी गयी है तो उसकी सूची सहित विवरण उनके द्वारा लौरिया मिल प्रबन्धन को उपलब्ध करायी जायेगी। लौरिया मिल प्रबंधन द्वारा संबंधित किसानों के ईखापूर्ति से उपरोक्त राषि को प्राप्त कर हरिनगर एवं नरकटियागंज मिल को वापस किया जायेगा। लेखापित एवं शुद्धित त्रिपुरारि शरण, ईखायुक्त, बिहार, पटना

आदेष से, त्रिपुरारि शरण, ईखायुक्त।

परिषिष्ट '' क ''परिषिष्ट '' क ''परिषिष्ट '' क ''परिषिष्ट '' क '' एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया लिये परम्परागत आरक्षित 139 ग्रामों की सूची। लिये परम्परागत आरक्षित 139 ग्रामों की सूची। लिये परम्परागत आरक्षित 139 ग्रामों की सूची। लिये परम्परागत आरक्षित 139 ग्रामों की सूची।

क्रमांक जिला का नाम राजस्व थाना ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या
1 प॰ चम्पारण लौरिया ढ़ढ़वा 430
2 पकड़ी 431
3 लौरिया ए 432
4 ब लवा े 433
5 ठाकुर टोला 434
6 मराहिया 435
7 पडरौन 436
8 विषुनपुरवा 437
9 फुलरिया 438
10 लोहरपटिया 439
11 डुमरा 440
12 मथिया 441
13 पकरी 442
14 मंगुराहा 443
15 मंगुराहा 444
16 मंगुराहा 445
17 परसा 446
18 पवनटोला 447
19 ब कटवा ं 448
20 व षवरिया ं 449
21 गिरिया 450
22 दुबौलिया 451
23 लखनपुर 452
24 गोखुला 453
25 सिरूकहिया 675
26 ब लवा े 676
27 बरवा 677
28 प चभिरवा ं 678
29 ळरपुर 679
30 फुलवरिया 680
31 कटैया 682
32 चनपटिया मुसहरी 1
33 भीखमपुर 4
34 वीजबनिया बन्दबस्ती 6
35 योगापट्टी गोरा 8
36 गोबिनापुर 9
37 खुषहालपट्‌टी 10
38 लक्ष्नौता 11
39 जमुनिया 12
40 सिंहपट्टी 13
41 अमैठिया 14
42 संग्रामपुर 15
43 बरियारपुर 16
44 विश्रामपुर 17
45 दरवलिया 18
46 हथिया 19
47 मच्छरगाँवां 20/1
48 कुंवरापट्‌टी 22
49 दुलारपट्‌टी 23
50 बकुचिया 24
51 धनगरवा 25
52 मटकोटा 28
53 रूदलपुरपटेरवा 30/2
54 मनोपट्‌टी 39
55 लक्ष्मीपुर 40
56 रामपुर बहेलिया 47
57 पुरैना 48
58 बायोपट्‌टी 50
59 मथिया रसुलपुर 51
60 बहुरवा 52
61 परेगवा 351
62 ननकार 405
63 सोनवरसा 406
64 पडरौन 407
65 चोरही 408
66 सिरसिया 409
67 पिपरपांती 410
68 षिवराजपुर 411
69 सिसव भूमिहार 412
70 खैरातीत 423
71 सहादतपुर 424
72 ओझवलिया 425
73 गौनरिया 426
74 दोनबार खुर्द 427
75 दोनबार कला 428
76 बरवा 429
77 सेहुरवा 430
78 सिकटा कला 431
79 सिकटा खुर्द 432
80 बगहा-1 बलुही 312
81 नगुनाहाँ इस्ट 313
82 बीबी बंकटवा 318
83 मंझौवा 319
84 पडरी 320
85 परसौनी 324
86 हरपुर 325
87 हमीरा 326
88 तरकुलवा 371
89 मोतीटोला 372
90 धरमकॉटा 327
91 राजगीरभुजौली 328
92 इ गलिषिया ं 329
93 जमादारटोला 330
94 लौरिया डुमरा 673
95 भेरिहरवा 426
96 गोनदौली 427
97 सिसबनिया 428
98 बरवा कला 429
99 जवाहिरपुर 482
100 परोराहा 674
101 चनपटिया लक्ष्मीपुर 7
102 योगापट्टी छतीअनवां 21
103 ढ़ोढ़वलिया 26
104 बरवा 321
105 बगहा-1 जमादार टोला 332
106 सिसवा 333
107 व सतपुर ं 334
108 विषुनपुरवा 314
109 बनकरवा तिवारी 315
110 मानपुर 316
111 टेसरिया 317
112 मठैयावृत 368
113 टोला पिपरा 369
114 जैनी टोला 370
115 टोला गोसाईं 373
116 टोला परसौनी 374
117 टोला अलख डबरी 375
118 टोला डवरी 376
119 टोला मझरिया 377
120 सिसवां 378
121 सिंसवा 379
122 नया गांव 380
123 भठइया 383
124 योगापट्टी सिसबनिया 27
125 नवगांवा 29
126 लौकरिया जोगा पट्‌टी 30/1
127 कोईगांवां 31
128 हथिया खाप 32
129 भटबलिया 33
130 मदारपुर 34
131 एराजीननकार 35
132 चौमुखा 36
133 मंधातापुर 37
134 मंगलपुर 38
135 डुमरी 43
136 बरहरवा 44
137 फतेहपुर 45
138 भेलबनवां 46
139 लौरिया धोबनी 481
4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 अ(cid:27)तूबर 2015 5 "बहार गजट (असाधारण), 9 अ(cid:27)तूबर 2015 6

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 अ(cid:27)तूबर 2015 परिषिष्ट '' ख ''परिषिष्ट '' ख ''परिषिष्ट '' ख ''परिषिष्ट '' ख '' एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पष्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के लिये लिये लिये लिये परम्परागत आरक्षित 8 ग्रामों की सूची।परम्परागत आरक्षित 8 ग्रामों की सूची।परम्परागत आरक्षित 8 ग्रामों की सूची।परम्परागत आरक्षित 8 ग्रामों की सूची।

जिला का नाम प्रखण्ड क्रमांक ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या
प॰ चम्पारण योगापट्‌टी 01. ढ़वेलवा 359
02. खुटवनिया 360
03. पिपरा नवरंगिया 104
04. जगदंबापुर 105
05. भवानीपुर 42
06. ढ़बिया 41
07. कोनहरा 106
08. पिपरहिया 400

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-10-09.1209/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-10-09.1209.