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सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग ------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 4 4 4 4 सितम्बर 2015सितम्बर 2015सितम्बर 2015सितम्बर 2015
सं0 5/सह॰/फ॰बी॰-33/2015
5/सह॰/फ॰बी॰-33/2015-3066306630663066—सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1607 की अधिसूचना संख्या-1607 2015 द्वारा खरीफ-2015 मौसम में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी है, दिनांक 19.05.2015 द्वारा खरीफ-2015 मौसम में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी है, 2015 द्वारा खरीफ-2015 मौसम में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी है, 2015 तक निर्धारित है। राज्य में धान की रोपनी विलम्ब से जिसमें गैर ऋणी किसानों के बीमा कराने की अवधि 31.07.2015 तक निर्धारित है। राज्य में धान की रोपनी विलम्ब से जिसमें गैर ऋणी किसानों के बीमा कराने की अवधि 31 ारण विभागीय पत्रांक-2842 दिनांक 17.08.2015 द्वारा खरीफ-2015 मौसम में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा 2015 द्वारा खरीफ-2015 मौसम में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा होने के कारण विभागीय पत्रांक-2842 दिनांक अवधि को दिनांक 31.08.2015 तक विस्तारित करने का अनुरोध भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं 2015 तक विस्तारित करने का अनुरोध भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता 2015 तक विस्तारित करने का अनुरोध भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं विभाग, नई दिल्ली को किया गया था। उक्त आलोक में भारत सरकार के पत्रांक-13017/04/2014-Credit-II विभाग, नई दिल्ली को किया गया था। उक्त आलोक में भारत सरकार के पत्रांक-13017/04/2014- विभाग, नई दिल्ली को किया गया था। उक्त आलोक में भारत सरकार के पत्रांक-13017/04/2014- दिनांक 02.09.15 द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को मानते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ-2015 मौसम 15 द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को मानते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ-2015 मौसम 15 द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को मानते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ-2015 मौसम 2015 तक विस्तारित किया गया है। इसके लिए में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा अवधि को दिनांक 15.09.2015 तक विस्तारित किया गया है। इसके लिए में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा अवधि को निम्नलिखित शर्त हैं :-
1. दिनांक 01.08.15 से दिनांक 15 तक की अवधि में बोए गए फसल के लिए ही यह विस्तार मान्य 15 से दिनांक 15.09.15 तक की अवधि में बोए गए फसल के लिए ही यह विस्तार मान्य 3. प्रस्ताव के साथ गैर ऋणी कृषकों को संबंधित प्राधिकार से प्राप्त
5. संबंधित बैंकों के द्वारा उ
15 तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 अ(cid:27)तूबर 2015 का भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य होगा। जिला पदाधिकारी के स्तर से इसकी समीक्षा अवष्य की जाएगी। त्रुटि पाये जाने पर उक्त किसान का बीमा रद्द किया जायेगा तथा भविष्य में उक्त किसान का फसल बीमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ उक्त किसान पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। 7. बीमा करने वाले गैर-ऋणी कृषकों को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा इस मौसम में किसी अन्य बैंक के माध्यम से बीमा नहीं कराया गया है।
8. मूल अधिसूचना संख्या-1607 दिनांक 19.05.2015 द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी एवं विस्तारित अवधि में भी प्रभावी होंगी।
तद्नुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ-2015 मौसम में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा अवधि को उपर्युक्त शर्त्तों के साथ दिनांक 15.09.2015 तक विस्तारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कृष्ण मोहन,कृष्ण मोहन,कृष्ण मोहन,कृष्ण मोहन, सरकार के संयुक्त सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1219%5'1+20%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in