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22 vDrwcj 2015
07, दिनांक 27 अक्तूबर 2015—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक जी0एस0आर0 07, दिनांक 27 अक्तूबर 2015 वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प ्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या- 2642(अ) दिनांक 28 सितम्बर, संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या- 2642(अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2015 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) 2015 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) 2015 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0-2857(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0-2857(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्त आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0-2857(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्त 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियोें का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल-दलहन की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियोें का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल-दलहन की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियोें का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल-दलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :- के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :- के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :-
¼1½ बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 198 4 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 6570 दिनांक 18.12.2009 द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2016 तक लागू रहेगा। सितम्बर, 2016 तक लागू रहेगा।
¼2½ एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ¼3½ यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।
[सं0 प्र04/आ-01/
प्र04/आ-01/09(खंड-iii)-8343] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, एल0 पी0 सिंह, एल0 सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।
The 22nd October 2015
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27 अ(cid:24)तूबर 2015 and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order,2002, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order,2015 published through S.O. 2642 (E) dated 28.09.2015 and the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order,2015 published through S.O. 2857 (E) dated 18.10.2015, all of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following order regarding licensing, stock limits and movement restriction of pulses :-
(1) The Order made regarding pulses by the department's notification no. 6570 dated 18.12.2009 read with the Bihar Trade Articles ( Unification of Licenses) Order, 1984 shall remain in force till 30 September, 2016 from the date of issuance of this Order.
(2) Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed to be amended to this extent.
( 3 ) This Order shall come into force from the date of its notification.
[No. Pra-04-aa-01/09 (Part-iii)—8343] By order of the Governor of Bihar, L. P. SINGH, Joint Secretary to the Government.
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1236%5'1+100%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in