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से प्राप्त पत्रांक-13(32) FFC/FCD
FFC/FCD-2015-16 दिनांक 08.10.2015 की कंडिका-23 के आलोक में वर्ष 2015 से 2020 23 के आलोक में वर्ष 2015 से 2020 तक में केन्द्र सरकार से प्राप्त होनेवाली अनुदान की राशि के उचित उपयोग के अनुश्रवण तथा इन अनुदानों की देयता से तक में केन्द्र सरकार से प्राप्त होनेवाली अनुदान की राशि के उचित उपयोग के अनुश्रवण तथा इन अनुदानों की देयता से तक में केन्द्र सरकार से प्राप्त होनेवाली अनुदान की राशि के उचित उपयोग के अनुश्रवण तथा इन अनुदानों की देयता से संबंधित शर्त्तों के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ''उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति'' के गठन का निर्णय संबंधित शर्त्तों के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ''उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति'' के गठन का निर्णय संबंधित शर्त्तों के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ''उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति'' के गठन का निर्णय लिया है । इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :- लिया है । इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-
(i) विकास आयुक्त, बिहार - सदस्य
सदस्य
(ii) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार - सदस्य
सदस्य
(iii) प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार - सदस्य
सदस्य
(iv) प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार - सदस्य
सदस्य
(v) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
व, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार - सदस्य
सदस्य
(vi) सचिव, विधि विभाग, बिहार
सचिव, विधि विभाग, बिहार - सदस्य
सदस्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 नव(cid:23)बर 2015 2. इसके अतिरिक्त अन्य विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे, जिन्हें 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित राशि प्राप्त होगी ।
3. समिति 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विभिन्न मदों में प्राप्त होनेवाली गैर योजना अनुदान की योजनाओं की स्वीकृति तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी ।
4. समिति वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों की देयता से संबंधित शर्त्तों के अनुपालन की समीक्षा संबंधित विभागों के साथ करेगी ।
5. समिति का मुख्यालय पटना में होगा और समिति की बैठक कम-से-कम तीन माह में एक बार या आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी आहूत की जा सकेगी ।
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सरकार के प्रधान सचिव ।
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