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सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-08/2014-1631
2007 धारा-7/13 (2) सह पठित धारा-13 (I) (डी) भ्र0नि0 अधिनियम 1988 क /आ0 (राज0 नि0)-1-08/2014-1631—श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) के विरूद्ध दिनांक 25.05.2007 को धावा दल द्वारा उनके आवास की ryk'kh के दौरान उनके शयन कक्ष कैमूर (भभुआ) के विरूद्ध दिनांक 25 से ढंका हुआ रू0 10,000/- (दस हजार) रू0 की jkf'k पायी गयी, जो में रखें एक आलमीरा के ऊपर चेकदार रूमाल में रखें एक आलमीरा के ऊपर चेकदार रूमाल से ढंका हुआ रू0 10,000/- (दस हजार) रू0 की प्री-ट्रैप-मेमोरेंडम में अंकित पी0सी0 नोटो के नम्बरों के अनुसार थे, जिसके लिए निगरानी थाना कांड प्री-ट्रैप-मेमोरेंडम में अंकित पी0सी0 नोटो के नम्बरों के अनुसार थे, जिसके लिए निगरानी थाना कांड प्री-ट्रैप-मेमोरेंडम में अंकित पी0सी0 नोटो के नम्बरों के अनुसार थे, जिसके लिए निगरानी थाना कांड संख्या-67/2007 दिनांक 26.05.2007 धारा-7/13 (2) सह पठित धारा-13 ( ) (डी) भ्र0नि0 अधिनियम 1988 के अधीन प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 का घोर उल्लंघन आदि प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 का घोर उल्लंघन आदि प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 का घोर उल्लंघन आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1275 दिनांक
गीय कार्यवाही संचालित की गयी। वभागीय संकल्प संख्या-1275 दिनांक 25.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. संचालन पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने
2014 को विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने दिनांक 15.07.2014 को विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमे संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमे संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमे संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री गुप्ता का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 के निर्धारित आचरण के है कि श्री गुप्ता का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 के निर्धारित आचरण के है कि श्री गुप्ता का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 के निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाए जाने का आरोप प्रमाणित होता है।
दिनांक 16.07.2014 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।
जाने का आरोप प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक-3018 3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक-3018 संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक-3018 2014 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 29.07.2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित ि
4. श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 29 2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया । श्री गुप्ता द्वारा अपने बचाव बयान में अनाव'यक अवांछित विभागीय प्रताड़ना से मुक्त करने और संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष द्वारा अपने बचाव बयान में अनाव' यक अवांछित विभागीय प्रताड़ना से मुक्त करने और संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष को अमान्य करने का अनुरोध किया गया। को अमान्य करने का अनुरोध किया गया।
5. विभागीय पत्रांक-3631 दिनांक 28
विभागीय पत्रांक-3631 दिनांक 28.08.2014 द्वारा प्रभारी fo'ksष लोक अभियोजक, निगरानी कोर्ट-1,
लोक अभियोजक, निगरानी कोर्ट-1, पटना से उक्त वाद की अद्यतन स्थिति की मांग की गयी। fo'ksष लोक अभियोजक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि ष लोक अभियोजक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि से उक्त वाद की अद्यतन स्थिति की मांग की गयी। निगरानी थाना कांड संख्या-67/2007 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, निगरानी थाना कांड संख्या-67/2007 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, निगरानी थाना कांड संख्या-67/2007 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, दायर किया गया। निगरानी fo'ksष न्यायालय कैमूर के विरूद्ध साक्ष्य की कमी दिखाते हुए Not Sentup for trial दायर किया गया। निगरानी कैमूर के विरूद्ध साक्ष्य की कमी दिखाते हुए द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध संज्ञान नही लिया गया । द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध संज्ञान नही लिया गया । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 नव(cid:23)बर 2015 अतः इस प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14(Vi) के तहत श्री राजन कुमार गुप्ता को दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है। जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति प्राप्त की गयी।
7, विभागीय पत्रांक-4364 दिनांक 09.10.2014 द्वारा श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) के विरूद्ध दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से ijke'kZ/अभिमत की मांग की गयी।
8, बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2644 दिनांक 09.02.2015 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।
9. उक्त के आलोक में श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा la'kksfधत 2007 के नियम 14 (VI) के तहत दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
10, इसमें सक्षम प्राधिकार का स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, अभय राज, सरकार के fo'ksष सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1250%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in