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8/आ0 (राज0 उ0)-2-22/2013-1768—श्री प्रेमचन्द साहु, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर श्री प्रेमचन्द साहु, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आसवनगृह रीगा, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी, नवादा, बेगुसराय एवं f'kogj वेयर हाउस को सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आसवनगृह रीगा, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी, नवादा, बेगुसराय एवं सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आसवनगृह रीगा, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी, नवादा, बेगुसराय एवं निर्धारित मूल्य से 4/- (चार) रूपये अधिक का विपत्र उनकी उपस्थिति एवं जानकारी में दिया जाना एवं बिना अनुमति निर्धारित मूल्य से 4/- (चार) रूपये अधिक का विपत्र उनकी उपस्थिति एवं जानकारी में दिया जाना एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-2824 दिनांक 04.07.2014 द्वारा विभागीय के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-2824 दिनांक 04 के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-2824 दिनांक 04 कार्यवाही संचालित की गयी।
2. उपायुक्त उत्पाद (आ0भा0)-सह-संचालन पदाधिकारी ने अपने प त्रांक-405 दिनांक 28.01.15 द्वारा उपायुक्त उत्पाद (आ0भा0)-सह-संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-405 दिनांक 28 विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-1 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-2 को vkaf'kd रूप से प्रमाणित बतलाया गया है। संख्या-1 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-2 को रूप से प्रमाणित बतलाया गया है।
3. श्री साहु दिनांक 30
ा हो गये है तथा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का श्री साहु दिनांक 30.04.2014 को सेवानिवृत्त हो गये है तथा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का मामला प्रमाणित नही है, उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री साहु से प्राप्त बचाव मामला प्रमाणित नही है, उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री साहु से प्राप्त बचाव मामला प्रमाणित नही है, उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री साहु से प्राप्त बचाव बयान के पूर्ण समीक्षोपरांत श्री साहु को आरोप से मुक्त किया जाता है। बयान के पूर्ण समीक्षोपरांत श्री साहु को आरोप से मुक्त किया जाता है। इसमे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
4. इसमे सक्षम प्राधिकार की स्व
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, बिहार- अभय राज, सरकार के fo'ksष सचिव। सरकार के
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