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सं0 9/आरोप (राज0) (उ0)-2-12/2012-1788
/आरोप (राज0) (उ0)-2-12/2012-1788—मो0 मुस्ताक खाँ, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद मो0 मुस्ताक खाँ, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद के विरूद्ध कार्यो में f'kfFkyrk बरतने, मोबाईल स्वीच ऑफ रखने एवं लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित बरतने, मोबाईल स्वीच ऑफ रखने एवं लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित बरतने, मोबाईल स्वीच ऑफ रखने एवं लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित Zero tolerance Zone की साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित रहने एवं उनकी उदासीनता के कारण दुकान रहने, Zero tolerance Zone की साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित रहने एवं उनकी उदासीनता के कारण दुकान 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित अबंदोवस्त रहने आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-550 दिनांक 28.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित अबंदोवस्त रहने आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-550 दिनांक 28 की गयी।
संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-265 दिनांक 23.06.2014 द्वारा मो0 संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-265 दिन संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-265 दिन खॉ के विरूद्ध उनके वर्त्तमान वेतनमान से दो वेतन वृद्धि कम करते हुए उस पर वेतनमान निर्धारित करने का दण्ड खॉ के विरूद्ध उनके वर्त्तमान वेतनमान से दो वेतन वृद्धि कम करते हुए उस पर वेतनमान निर्धारित करने का दण्ड खॉ के विरूद्ध उनके वर्त्तमान वेतनमान से दो वेतन वृद्धि कम करते हुए उस पर वेतनमान निर्धारित करने का दण्ड अधिरोपित करने हेतु आयोग से ijke'kZ
ijke'kZ/अभिमत की मांग की गयी थी।
2. विभागीय पत्रांक-2905 दिनांक 09
विभागीय पत्रांक-2905 दिनांक 09.07.2014 द्वारा मो0 मुस्ताक खाँ के दिनांक 30
दिनांक 30.06.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त दण्ड के अप्रभावी हो जाने के कारण प्रस्ताव वापस लिया गया है। हो जाने के कारण उक्त दण्ड के अप्रभावी हो जाने के कारण प्रस्ताव वापस लिया गया है। हो जाने के कारण उक्त दण्ड के अप्रभावी हो जाने के कारण प्रस्ताव वापस लिया गया है।
3. विभागीय संकल्प-2894 दिनांक 08
विभागीय संकल्प-2894 दिनांक 08.07.2014 द्वारा बिहार isa'ku नियमावली 1950 के नियम-43 (बी0) के नियमावली 1950 के नियम-43 (बी0) के तहत उक्त विभागीय कार्यवाही को सम्परिवर्तित किया गया है। तहत उक्त विभागीय कार्यवाही को सम्परिवर्तित किया
4. विभागीय पत्रांक-3024 दिनांक 16
विभागीय पत्रांक-3024 दिनांक 16.07.2014 द्वारा मो0 मुस्ताक खाँ को जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न 2014 द्वारा मो0 मुस्ताक खाँ को जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न la'kksfधत 2007 के नियम 18 करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा la'kksf करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा (3) के अंतर्गत उनसे द्धितीय बचाव बयान की मांग की गयी। (3) के अंतर्गत उनसे द्धितीय बचाव बयान की मांग की 5. मो0 मुस्ताक खाँ द्वारा दिनांक 31 2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें मो0 मुस्ताक खाँ द्वारा दिनांक 31.07.2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें उन्हीं तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अतएव उनका बचाव उन्हीं तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अतएव उनका बचाव उन्हीं तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अतएव उनका बचाव बयान स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। बयान स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।
ालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं मो0 खाँ के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए ालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं मो0 खाँ के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए 6. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं मो0 खाँ के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए नियमावली 1950 के नियम-139 (C) के तहत 5% (पॉच izfr'kr) isa'ku से कटौती करने का निर्णय लिया से कटौती करने का निर्णय लिया बिहार isa'ku नियमावली 1950 के नियम-139 ( गया है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया। गया है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
7. विभागीय पत्रांक-4815 दिनांक 10 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 नव(cid:23)बर 2015 दिया गया है कि बिहार isa'ku नियमावली के नियम 139 के तहत isa'ku से कटौती के fofuf'pr दण्ड प्रस्तावों में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नही है।
8. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार isa'ku नियमावली 1950 के नियम 139 (C) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मो0 मुस्ताक खाँ, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त के isa'ku से 5% (पॉच izfr'kr) कटौति करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, अभय राज, सरकार के fo'ksष सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1252%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in