(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 15 क(cid:4)०तZक 1(cid:26)3(cid:27) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1253) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र, " नव#बर 2(cid:15)15 fuca/ku] mRikn ,oa e| fu"ks/k foHkkx
&&&&&&&&
vf/klwpuk
28 vizhy 2015
सं0 8/आ0 (राज0नि0)-1-04/2013-1911
/आ0 (राज0नि0)-1-04/2013-1911—श्री विद्यानन्द पासवान, तत्कालीन निबंधन कार्यालयों के श्री विद्यानन्द पासवान, तत्कालीन निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त उप निबंधन महानिरीक्षक के विरूद्ध बिहार isa'ku नियमावली 1950 के नियम 43बी0 नियमावली 1950 के नियम 43बी0 निरीक्षक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त उप निबंधन महानिरीक्षक के विरूद्ध बिहार
पटना द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला अवर निबंधन कार्यालय के तहत महालेखाकार लेखा परीक्षक बिहार, पटना द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला अवर निबंधन कार्यालय के तहत महालेखाकार लेखा परीक्षक बिहार,
कैमूर (भभुआ) वर्ष 2008 से 2011 तक एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय भेाजपुर के वर्ष 2006 से 2011 तक के कैमूर (भभुआ) वर्ष 2008 से 2011 तक एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय भेाजपुर के वर्ष 2006 से 2011 तक के कैमूर (भभुआ) वर्ष 2008 से 2011 तक एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय भेाजपुर के वर्ष 2006 से 2011 तक के संदर्भित विलेखों के निष्पादन के क्रम में राजस्व की क्षति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही तथा संदर्भित विलेखों के निष्पादन के क्रम में राजस्व की क्षति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन म संदर्भित विलेखों के निष्पादन के क्रम में राजस्व की क्षति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन म
ि'ाथिलता बरतने आदि के आरोपो के लिए विभागीय संकल्प संख्या-4509 दिनांक 16 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही ाथिलता बरतने आदि के आरोपो के लिए विभागीय संकल्प संख्या-4509 दिनांक 16.10.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
2. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने गै0स0प्रे0 संख्या-20 दिनांक 13
किया गया जिसमें श्री पासवान पर कर्त्तव्य एवं उत्तरदायि
संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने गै0स0प्रे0 संख्या-20 दिनांक 13.01.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित त्व के निर्वहन में लापरवाही एवं ि'ाथिलता बरतने का आरोप वान पर कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं ि
पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है।
3. विभागीय पत्रांक-768 दिनांक 19 2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए बिहार विभागीय पत्रांक-768 दिनांक 19.02.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा सं'ाोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत ाोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमा
द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 नव(cid:23)बर 2015 उल्लेख भूलव'ा अंकित नही किया जा सका हो। इस आधार पर उनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नही पाया गया और निष्कर्षित किया गया है कि अवर निबंधन कार्यालय, कैमूर एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय, भोजपुर (आरा) द्वारा रेफर किये गये 47A के अधीन मामलों में बिना कोई जाँच किये एवं बिना कोई ठोस आधार के आदे'ा पारित कर राजस्व क्षति पहुँचाई गई है।
5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा समरूप मामले में अपने पत्रांक-2508 दिनांक 22.01.2015 द्वारा पराम'ार् दिया गया है कि बिहार पें'ान नियमावली के नियम 139 के तहत पें'ान की कटौती के विनि'चत दण्ड प्रस्ताव में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का कोई प्रावधान नही है।
6. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार पें'ान नियमावली 1950 के नियम 139 (C) में निहित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पासवान के पें'ान से 5% (पॉच प्रति'ात) की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, अभय राज, सरकार के fo'ksष सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1253%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in