(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 15 क(cid:4)०तZक 1(cid:26)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)
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सं0 9/आरोप (राज0) (नि0)-1-34/2012-2166
/आरोप (राज0) (नि0)-1-34/2012-2166—श्री मिथिलेष कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, श्री मिथिलेष कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, मधेपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता, दायित्वों के प्रति प्रतिकूल आचरण, विभागीय funsZ'kksa का मधेपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता, दायित्वों के प्रति प्रतिकूल आचरण, विभागीय मधेपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता, दायित्वों के प्रति प्रतिकूल आचरण, विभागीय उल्लंघन, राजस्व की क्षति आदि आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा आदि आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा आदि आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा la'kksfधत 2007 के नियम-17 (2) के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2328 दिनांक 09 धत 2007 के नियम-17 (2) के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2328 दिनांक 09.05.2012 द्वारा विभागीय धत 2007 के नियम-17 (2) के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2328 दिनांक 09 कार्यवाही संचालित की गयी।
2. श्री कुमार के दिनांक 31
नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी.) के तहत् विभागीय संकल्प संख्या-2066 दिनांक 25
े फलस्वरूप् संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार श्री कुमार के दिनांक 31.12.2012 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप् संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार ) के तहत् विभागीय संकल्प संख्या-2066 दिनांक 25.03.2013 द्वारा ias'ku नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी सम्परिवर्तित किया गया।
संचालन पदाधिकारी, विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने पत्रांक-315/सी0डी0ई0 दिनांक 25.06. संचालन पदाधिकारी, विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने पत्रांक-315/सी0डी0ई0 दिनांक 25 3. संचालन पदाधिकारी, विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने पत्रांक-315/सी0डी0ई0 दिनांक 25 14 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमें आरोप संख्या-1 से 3 तक 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमें आरोप संख्या-1 से 3 तक 14 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमें आरोप संख्या-1 से 3 तक पूर्णतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या-4 के संबंध में आरोप में दिया गया क्षति का आकड़ा जॉच में निबंधन के समय में पूर्णतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या-4 के संबंध में आरोप में दिया गया क्षति का आकड़ा जॉच में निबंधन के समय में पूर्णतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या-4 के संबंध में आरोप में दिया गया क्षति का आकड़ा जॉच में निबंधन के समय में प्त प्रमाणिक तथ्यों के आलोक में भिन्न देखा जा सकता है, परंतु आरोप प्रचलित न्यूनतम बाजार मूल्य के संबंध में प्राप्त प्रमाणिक तथ्यों के आलोक में भिन्न देखा जा सकता है, परंतु आरोप प्रचलित न्यूनतम बाजार मूल्य के संबंध में प्रा संख्या-4 की मूल भावना और सार पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित है। संख्या-4 की मूल भावना और सार पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 नव(cid:23)बर 2015 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध उनके पें'ान से 20% (बीस) प्रतिषत कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।
7. विभागीय पत्रांक-4562 दिनांक 20.10.2014 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से ijke'kZ/अभिमत की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक-2507 दिनांक 22.01.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार isa'ku नियमावली के नियम 139 के तहत पें'ान से कटौती के विनिि'चत दण्ड प्रस्ताव में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नही है एवं बिना परामर्ष के विभागीय प्रस्ताव वापस कर दिया गया है।
8. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त पराम'ार्/अभिमत के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध श्री मिथिले'ा कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, मधेपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त को बिहार पें'ान नियमावली, 1950 के नियम 139 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत उनके पें'ान से 20 (बीस) प्रति'ात कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, अभय राज, सरकार के fo'ksष सचिव।