(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
4444 नवम्बर 2015नवम्बर 2015नवम्बर 2015नवम्बर 2015
—निरर्हित घोशित किये गये अभ्यर्थियों की निरर्हता रद्द किये जाने से संबंधित
ये गये अभ्यर्थियों की निरर्हता रद्द किये जाने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग सं0 एम1-009/2014-46464646—
/2010 दिनांक 01.10.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती है।
की आदेष संख्या- बिहार-वि.स./60606060/2010 दिनांक 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-
सोहन कुमार ठाकुर, सोहन कुमार ठाकुर,
संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 नव(cid:23)बर 2015
भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग
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आदेषआदेषआदेषआदेष
निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांकः 1 अक्तूबर, 2015/9 आष्विऩ, 1937 (षक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001
स्ां0 बिहार-वि.स./60606060/2010—यतः, आयोग ने 60-रूपौली60-रूपौली60-रूपौली60-रूपौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्श 2010 में हुए बिहार विधान सभा के
श्री दिलीप जायसवाल, ग्राम-रामपुर परिहट, पो....-चपहरी, थाना-रूपौली, -चपहरी, थाना-रूपौली, -चपहरी, थाना-रूपौली, -चपहरी, थाना-रूपौली, साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दिलीप जायसवाल, ग्राम-रामपुर परिहट, पो श्री दिलीप जायसवाल, ग्राम-रामपुर परिहट, पो श्री दिलीप जायसवाल, ग्राम-रामपुर परिहट, पो
जिला-पूर्णियां, जिला-पूर्णियां, जिला-पूर्णियां, जिला-पूर्णियां, बिहार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन अपने दिनांक 26 फरवरी, 2014 के आदेष संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 द्वारा संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद के सदस्य चुने जाने के लिए अथवा होने के लिए निरर्हत कर दिया था।
और, यतः, उक्त श्री दिलीप जायसवालश्री दिलीप जायसवालश्री दिलीप जायसवालश्री दिलीप जायसवाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन उक्त आदेष के विरूद्ध एक अपील दिनांक 2-9-2014 दायर की थी और अपनी उस अपील में बताए गए कारणों के आधार पर निरर्हता हटाने के लिए अनुरोध किया था।
और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लेने के लिए उपरोक्त आवेदक की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने का निर्णय लिया और उसकी सुनवाई करके अपने आदेष दिनांक 1 अक्तूबर, 20151 अक्तूबर, 20151 अक्तूबर, 20151 अक्तूबर, 2015 के द्वारा यह निर्णय लिया कि उक्त श्री दिलीप जायसवाल श्री दिलीप जायसवाल श्री दिलीप जायसवाल श्री दिलीप जायसवाल पर दिनांक 26 फरवरी, 2014 के आदेष सं. 76/बिहार-वि.स./2010 के द्वारा आरोपित निरर्हता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी।
अतः, अब, आयोग के तारीख 26 फरवरी, 2014 के आदेष संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 के साथ संलग्न सारणी की क्रम संख्या 20 पर स्थित श्री दिलीप जायसवश्री दिलीप जायसवश्री दिलीप जायसवश्री दिलीप जायसवालालालाल का नाम 1 अक्तूबर, 2015 से हटा दिया जाएगा।
आदेश से,
आर0 के0 श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग। ELECTION COMMISSION OF INDIA
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ORDER
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 1st October, 2015/
9 Ashvina, 1937 (SAKA)
No.BR-LA/60/2010—WHEREAS, the Commission, vide its Order No. 76/BR- LA/2010 dated 26th February 2014 had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, Sh. Dilip Jaiswal, Vill-Rampur Parihat, P.O-Chapahri, PS_Rupauli, Dist-Purnia, Bihar a contesting candidate for the General Election to the Bihar Legislative Assembly from 60- Rupauli Assembly Constituency, held in the year 2010, for being chosen as, and for being a member of either House of the People or of the3 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 9 नव(cid:23)बर 2015 Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years, for not lodging his account of election expenses in the manner required by law.
AND, WHEREAS, the said Sh. Dilip Jaiswal had preferred an appeal dated 2-9- 2015 under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 against the said order and had requested for the removal of the disqualification for the reasons stated in the said appeal.
AND, WHEREAS, the competent authority decided to give a personal hearing to the aforesaid applicant for deciding the appeal under section 11 of the Representation of People Act, 1951 and having heard him, has decided, vide its order dated 1st October, 2015 that the disqualification imposed on said Sh. Dilip Jaiswal, vide Order No. 76/BR-LA/2010 dated 26th February, 2014 shall be revoked with immediate effect.
NOW, THEREFORE, the name of Sh. Dilip Jaiswal, appearing at Serial no. 20 of the Table appended with Commission's Order no. 76/BR-LA/2010 dated 26th February , 2014, shall be omitted w.e.f.1st October, 2015.
By Order
R.K. SRIVASTAVA,
PRINCIPAL SECERETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.
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