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18 uoEcj 2015
सं0 बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)-01/2015/
बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)-01/2015/252/वि0स0को0—चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जाँच चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (सं0-60, 1952) की धारा- 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वैशाली जिला के लालगंज म, 1952 (सं0-60, 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वैशाली जिला के लालगंज
हुई पिकअप वैन चालक द्वारा एक घर में वाहन से हुई दुर्घटना थाना अन्तर्गत ग्राम-अगरपुर में दिनांक 17.11.2015 को हुई पिकअप वैन चालक द्वारा एक घर में वाहन से हुई दुर्घटना थाना अन्तर्गत ग्राम-अगरपुर में दिनांक 17
2015 को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के पश्चात् घटित विधि-व्यवस्था की समस्या एवं पुनः दिनांक 18.11.2015 को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के पश्चात् घटित विधि-व्यवस्था की समस्या एवं पुनः दिनांक 18
द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगों के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पश्चात् उत्पन्न हुई गंभीर द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगों के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पश्चात् उत्पन्न हु द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगों के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पश्चात् उत्पन्न हु विधि-व्यवस्था की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को विधि-व्यवस्था की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को विधि-व्यवस्था की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जाँच के लिए जांच आयोग का गठन आवश्यक है; नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जाँच के लिए जांच आयोग का गठन आवश्यक है; नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जाँच के लिए जांच आयोग का गठन आवश्यक है;
अतः बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा एक जाँच आयोग का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह मीणा, अतः बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा एक जाँच आयोग का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार होंगे एवं श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार होंगे एवं श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार होंगे एवं श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक (बजट एवं अपील), बिहार, पटना इस आयोग के सदस्य होंगे। (बजट एवं अपील), बिहार, पटना इस आयोग के सदस्य होंगे।
2. आयोग द्वारा विचारणीय बिन्दु निम्नवत् होंगे :-
आयोग द्वारा विचारणीय बिन्दु निम्नवत् होंगे :-
(i) आयोग द्वारा सम्पूर्ण घटना के कारणों की जांच की जायेगी, तथा ायोग द्वारा सम्पूर्ण घटना के कारणों की जांच की जायेगी, तथा
(ii) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक उपायों के सुझाव दिये जायेंगे। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक उपायों के सुझाव दिये जायेंगे। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक उपायों के सुझाव दिये जायेंगे। 3. इस जांच आयोग को
इस जांच आयोग को The Commissions of Inquiry Act, 1952 की धारा-5 की उप
की धारा-5 की उप-धारा (2), 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 नव(cid:23)बर 2015 4. आयोग द्वारा जाँच कर अधिसूचना की तिथि से एक माह के अन्दर प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ftrsUnz dqekj] सरकार के विशेष सचिव।
18 uoEcj 2015 सं0 बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)-01/2015/252/वि0स0को0 पटना, दिनांक 18@11@2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ftrsUnz dqekj] सरकार के विशेष सचिव।
The 18th November 2015 No. बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)-01/2015/252/वि0स0को0—Whereas in exercise of powers conferred under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the Government of Bihar is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of inquiring into the incidents that took place as a consequence of the accident in a house involving a pick up van on 17.11.2015 in the village Agarpur under Police Station Lalganj of Vaishali District, and subsequently on 18.11.2015 after arson by local villagers involving the house of the pick up van driver and others leading to serious law & order problem and stone pelting, in which serious injuries were caused to the O.P. In- charge of Belsar and other police men, resulting in police firing. Now, therefore, the Governor of Bihar is pleased to constitute a Commission of Inquiry under the Chairmanship of Sri Prem Singh Meena, IAS, Inspector General, Jail and Correctional Services, Bihar and Sri Sunil Kumar, IPS, Inspector General (Budget and Appeal), Bihar as member of this Commission.
2. The Commission shall have the following terms of reference:-
(i) The Commission shall inquire into the causes of the entire incident, and (ii) To suggest necessary measures for preventing the recurrence of such incidents in future.
3. This Commission shall have powers conferred by sub-sections (2), (3), (4) and (5) of Section 5 of The Commissions of Inquiry Act, 1952.
4. The Commission shall submit its report to the Government within one month from the date of this notification.
By order of the Governor of Bihar, JITENDRA KUMAR, Special Secretary to Government.
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