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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 November 2015

Published 24 November 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-11-24.1284
Languages
English, Hindi

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1;बपकरू25द्ध3;बपकरू27द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू29द्ध

;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4द्ध 12;बपकरू21द्ध4;बपकरू4द्ध

;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध 24 2;बपकरू15द्ध15

गृह (आरक्षी) विभागगृह (आरक्षी) विभागगृह (आरक्षी) विभागगृह (आरक्षी) विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 3 सितम्बर 2015

सं॰ 7/वि0पु0ह0-203/2010गृ0आ0

7/वि0पु0ह0-203/2010गृ0आ0-6358— बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-

ार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-55 के अधीन प्रदत्त राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक-1978 (समय-समय पर यथा संषोधित) के खंड 4 क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक-1978 (समय-समय पर यथा संषोधित) के खंड 4 शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- (क) में निम्नलिखित संषोधन तुरंत के प्रभाव से करते है :- (क) में निम्नलिखित संषोधन तुरंत के प्रभाव से

संषोधनसंषोधनसंषोधनसंषोधन

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 भाग-III के परिषिष्ट-72 के खण्ड 4 (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया के परिषिष्ट-72 के खण्ड 4 (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया बिहार पुलिस हस्तक, 1978 भाग-

जायेगा, यथा :-

''(क) सिपाही की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेषक द्वारा गठित केन्द्रीय चयन पर्षद (भर्त्ती बोर्ड) के द्वारा, ''(क) सिपाही की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेषक द्वारा गठित केन्द्रीय चयन पर्षद (भर्त्ती बोर्ड) के द्वारा, ''(क) सिपाही की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेषक द्वारा गठित केन्द्रीय चयन पर्षद (भर्त्ती बोर्ड) के द्वारा, चालक सिपाही का भी चयन किया जायेगा। इस पर्षद में पुलिस महानिदेषक के द्वारा, प्रधान सचिव, परिवहन कया जायेगा। इस पर्षद में पुलिस महानिदेषक के द्वारा, प्रधान सचिव, परिवहन कया जायेगा। इस पर्षद में पुलिस महानिदेषक के द्वारा, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मनोनित मोटर वाहन निरीक्षक/तकनीकी विषेषज्ञ को भी शामिल किया जायेगा।'' विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मनोनित मोटर वाहन निरीक्षक/तकनीकी विषेषज्ञ को भी शामिल किया जायेगा।'' विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मनोनित मोटर वाहन निरीक्षक/तकनीकी विषेषज्ञ को भी शामिल किया जायेगा।'' यह पर्षद शारीरिक जाँच एवं मोटर वाहन संचालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की यह पर्षद शारीरिक जाँच एवं मोटर वाहन संचालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की यह पर्षद शारीरिक जाँच एवं मोटर वाहन संचालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अनुषंसा, जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी, जो अनुषंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे। अनुषंसा, जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी, जो अनुषंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे। अनुषंसा, जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी, जो अनुषंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति के पूर्व वेे चयनित उम्मीदवारों का चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली-भांति जाँच कर सुनिष्चित कर लेंगे। नियुक्ति के पूर्व वेे चयनित उम्मीदवारों का चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली-भांति जाँच कर सुनिष्चित कर लेंगे। नियुक्ति के पूर्व वेे चयनित उम्मीदवारों का चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली-भांति जाँच कर सुनिष्चित कर लेंगे।

राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कौषलेन्द्र पाठक कौषलेन्द्र पाठक, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव

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The 3dh Suptember 2015

No. 7/B.P.H-203/2010 H(P)In exercise of power conferred under section 55 of 203/2010 H(P)-6358—In exercise of power conferred under section 55 of Bihar Police Act, 2007. The Governor of Bihar hereby makes the Following amendment in para 4 Bihar Police Act, 2007. The Governor of Bihar hereby makes the Following amendment in para Bihar Police Act, 2007. The Governor of Bihar hereby makes the Following amendment in para (A) of the Bihar Police Mannual 1978 (as amended from time to time) with Immediate effect. (A) of the Bihar Police Mannual 1978 (as amended from time to time) with Immediate effect. (A) of the Bihar Police Mannual 1978 (as amended from time to time) with Immediate effect. Amendment 72 will be substituted by Para 4 (A) of the Bihar Police Mannual, 1978 part-III, Appendix-72 will be substituted by Para 4 (A) of the Bihar Police Mannual, 1978 part the following :- 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 24 "Selection of the driver constables will be made by the Central Selection Board constituted by the Director General of Police for the appointment of constables. In this board Director General of Police will include Motar Vehicle Inspector/Technical Expert nominated by Principal Secretary, Transport Department/State Transport Commissioner.

This Board will sent recommendations of successful candidates in physical measurement test and motor driving test to the Superintendents of District Police/Commandants of Battalions who will make appointments of the recommended candidates. Before appointment, they will ensure verification of character and identification of selected candidates after proper enquiry.

By order of the Governor of Bihar, Kaushalendra Pathak, Additional Secretary to Government.

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ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू16द्ध

;बपकरू4द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध 1284ः5श्1़10ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-11-24.1284/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-11-24.1284.