Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 November 2015

Published 27 November 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-11-27.1294
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत (cid:25) [(cid:27)ह(cid:4)यण 1(cid:21)3(cid:31) श(cid:15)!

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 12(cid:21)4) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)" श१$व(cid:4)र, 2(cid:31) नव&बर 2(cid:15)15

सं0 पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015—2014

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

------------------------

संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

21 अगस्त 201521 अगस्त 201521 अगस्त 201521 अगस्त 2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्दर एवं राज्य के र एवं राज्य के र एवं राज्य के र एवं राज्य के विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द वित्तीय वर्ष 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्द

बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि बाहर के सरकारी षिक्षण संस्थानों यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु

ारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर निर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकनिर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकनिर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकनिर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर ारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर ारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर निर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकनिर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकनिर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकनिर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरक ारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर ारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर ारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर ारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क ात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में। की दर पर छकी दर पर छकी दर पर छकी दर पर छात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में। ात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में। ात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में। ात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में। ात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में। ात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में। ात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के संबंध में।

राज्य के अन्दर एवं बाहर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेशिकोार कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति राज्य के अन्दर एवं बाहर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेशिकोार कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति राज्य के अन्दर एवं बाहर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेशिकोार कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें छात्रवृाि प्रदान करने हेतु योजना उद्‌व्यय एवं बजट पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें छात्रवृाि प्रदान करने हेतु योजना उद्‌व्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें छात्रवृाि प्रदान करने हेतु योजना उद्‌व्य उपबंध की राशि कम रहने के कारण सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित पूर्ण शिक्षण शुल्क एवं उपबंध की राशि कम रहने के कारण सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित पूर्ण शिक्षण शुल्क एवं उपबंध की राशि कम रहने के कारण सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित पूर्ण शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान नहीं हो पाता है तथा एक बड़ी संख्या में छात्र/छात्राएं प्रवेशिकोार छात्रवृाि से अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान नहीं हो पाता है तथा एक बड़ी संख्या में छात्र/छात्राएं प्रवेशिकोार छात्रवृाि से अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान नहीं हो पाता है तथा एक बड़ी संख्या में छात्र/छात्राएं प्रवेशिकोार छात्रवृाि से त में विाीय वर्ष 2014-15 में राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति में विाीय वर्ष 2014-15 में राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त त में विाीय वर्ष 2014-15 में राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारीॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27 नव(cid:24)बर 2015 2 संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृाि राशि की स्वीकृति निर्धारित की गयी थी।

किन्तु राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थानों यथा आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एन0एल0यू0 आदि में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु निर्धारित), राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वर्ष 2013-14 में निर्धारित दर (अधिकतम रू॰ 15,000/-) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए विगत विाीय वर्ष 2014-15 की तरह संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृाि का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने की आवश्यकता है।

यह योजना राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है। इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 1,00,000/- तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अतः समाज के कमजोर वर्ग को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के अन्दर सभी सरकारी संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति अनुमान्य की जाएगी। (ख) भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा रु0 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्‌यक्रम/कोर्स के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः-

क्र0क्र0क्र0क्र0 कोर्स की विवरणी छात्रवृत्ति की राषि की अधिकतम छात्रवृत्ति की राषि की अधिकतम छात्रवृत्ति की राषि की अधिकतम छात्रवृत्ति की राषि की अधिकतम वार्षिक सीमा (अनुमान्य षिक्षण शुल्क (अनुमान्य षिक्षण शुल्क (अनुमान्य षिक्षण शुल्क (अनुमान्य षिक्षण शुल्क अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राषि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1 विभिन्न 2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इ ंटरमीडियट कक्षा यथा-आई0ए0/ आई0एस0सी0/आई0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स। रु0 2000/-
2 स्नातक स्तरीय कक्षा यथा-बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स। रु0 5000/-
3 स्नातकोत्तर कक्षा यथा-एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम/एम0 फिल0/पी0एच0डी0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स। रु0 5000/-
4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) कोर्स रु0 5000/-
5 त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम/पॉलिटेक्नीक एवं अन्य समकक्ष कोर्स। रु0 10000/-
6 व्यावसायिक एवं तकनीकी षिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा-इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर)। रु0 15000/-
3 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 27 नव(cid:24)बर 2015

पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी संस्थानों (यथा-आई0आई0टी0 तथा एन0आई0टी0 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः रु0 90,000/- तथा रु0 70,000/- की दर) एवं अन्य केन्द्रीय सरकारी संस्थानों, यथा- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0आई0पी0एम0ई0आर0, ए0आई0आई0एम0एस0 आदि में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम रु0 75,000/- की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतेय होगा।

(घ) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की तुलना में सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।

उपर्युक्त छात्रवृत्ति राशि के अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण भत्ता देय होगा। (ड.) इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय को संषोधित किया जाता है एवं निर्गत विभागीय संकल्प सं0-1181 दिनांक 07.07.2014 को विलोपित किया जाता है।

2. तद्‌नुसार इस संंबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेष/संकल्प ज्ञापांक इस हद तक संषोधित समझे जायेंगे। 3. इस संबंध में योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों/ जनसाधारण की जानकारी के लिए आदेशः- आदेश दिया जाता आदेशः- आदेश दिया जाता आदेशः- आदेश दिया जाता आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों/ जनसाधारण की जानकारी के लिए है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों/ जनसाधारण की जानकारी के लिए है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों/ जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।राजपत्र में प्रकाशित की जाय।राजपत्र में प्रकाशित की जाय।राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पंकज कुमार,

सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1294%5'1+1500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-11-27.1294/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-11-27.1294.